हाईकोर्ट ने कहा- मास्क नहीं पहनने व लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर मारपीट नहीं करे पुलिस

High court said - police should not fight for not wearing masks and violating lockdown
हाईकोर्ट ने कहा- मास्क नहीं पहनने व लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर मारपीट नहीं करे पुलिस
हाईकोर्ट ने कहा- मास्क नहीं पहनने व लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर मारपीट नहीं करे पुलिस

एसपी करें ऑटो चालक के साथ मारपीट करने वाले कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिवीजन बैंच ने इंदौर पुलिस अधीक्षक को परदेशीपुरा में ऑटो चालक के साथ बेरहमी से मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। डिवीजन बैंच ने पूर्व में जारी आदेश को दोहराते हुए कहा है कि मास्क नहीं पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के साथ पुलिस मारपीट नहीं करे, न ही किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड दिया जाए। 
अधिवक्ता शन्नो शगुफ्ता खान ने तर्क दिया कि पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएँ नहीं हो सकें। उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने कहा कि ऑटो चालक के साथ मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही आरोप-पत्र देकर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस को हाईकोर्ट के उस आदेश से भी अवगत करा दिया गया है जिसमें कहा गया है कि मास्क नहीं पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों के साथ पुलिस मारपीट नहीं करे, न ही किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड दे। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने याचिका का निराकरण कर दिया है।  यह जनहित याचिका इंदौर निवासी लॉ स्टूडेन्ट ओशीन शर्मा और अन्य ने ऑटो चालक के साथ मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने की माँग को लेकर दायर की थी। याचिका में छिंदवाड़ा के ग्राम पिपलानारायणवार और इंदौर के पलासिया थाने में एक एएसआई द्वारा महिलाओं और पुरुषों के साथ मारपीट का भी हवाला दिया गया है। 

Created On :   26 May 2021 11:00 AM GMT

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