मृत्यु के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं- हाईकोर्ट ने कहा- पीड़ित परिवार मुआवजा पाने का हकदार नहीं

High Court said - Railway is not responsible for the death
मृत्यु के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं- हाईकोर्ट ने कहा- पीड़ित परिवार मुआवजा पाने का हकदार नहीं
फैसला मृत्यु के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं- हाईकोर्ट ने कहा- पीड़ित परिवार मुआवजा पाने का हकदार नहीं

डिजिटल डेस्क, नागपुर.  बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने अपने हालिया फैसले में स्पष्ट किया है कि अगर कोई व्यक्ति रेल पटरी पार करते समय हादसे का शिकार हो जाता है, तो उसे रेलवे की जिम्मेदारी नहीं माना जा सकता। ऐसे में पीड़ित परिवार रेलवे से मुआवजा पाने का हकदार भी नहीं है। इस निरीक्षण के साथ हाईकोर्ट ने वर्धा के हिंगणघाट निवासी गणेश व कुसुम वाघमारे की याचिका खारिज की है।

ट्रेन हादसे में हो गई थी मौत

याचिकाकर्ता के बेटे शुभम की 25 जुलाई 2016 को ट्रेन हादसे में मृत्यु हो गई थी। उसका शव वाघोली यार्ड के पास पाया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार शुभम वाघोली से हिंगणघाट ट्रेन से यात्रा कर रहा था। इस दौरान हुए हादसे में उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए परिवार ने मुआवजे के लिए पहले ट्रिब्यूनल और फिर हाईकोर्ट की शरण ली थी। इस मामले में रेलवे की अधिवक्ता नीरजा चौबे ने कोर्ट में दलील दी कि इस हादसे में शुभम की यह गलती थी कि वह रेल पटरी पार कर रहा था। वह ट्रेन का यात्री नहीं था, न ही रेलवे की गलती से यह हादसा हुआ था। सभी पक्षों को सुनने के बाद जब यह सिद्ध हो गया कि मृतक ट्रेन का यात्री नहीं था, बल्कि पटरी पार करते समय यह हादसा हुआ, तो हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

Created On :   28 Nov 2022 7:18 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story