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हाईकोर्ट ने कहा - मेडिकल पीजी कोर्स में आरक्षण देने राज्य सरकार को है अधिकार
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार के पास मेडिकल पीजी कोर्स में आरक्षण दिए जाने का अधिकार है। इसे केन्द्र सरकार के अधिकार पर हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस राजीव कुमार दुबे की डिवीजन बैंच ने इस अभिमत के साथ याचिका का निराकरण करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्र में सेवारत चिकित्सकों को पीजी कोर्स में आरक्षण दिए जाने पर विचार किया जाए। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सेवारत चिकित्सकों की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2016 में उन्हें पीजी कोर्स में दिए जा रहे आरक्षण को समाप्त कर दिया है। कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा पीजी कोर्स में आरक्षण दिया जाना केन्द्र सरकार और एमसीआई के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप है।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने निर्णय दिया कि राज्य शासन को सेवारत चिकित्सकों को पीजी कोर्स में आरक्षण देने का अधिकार है। इसे केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता है। अधिवक्ता सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता के तर्क सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका का निराकरण कर दिया है।
Created On :   13 Oct 2020 9:54 AM GMT