अभिनेता अरमान कोहली के सामने हाईकोर्ट की शर्त-पहले अपने किए पर करो पश्चाताप 

High Court sets condition in front of actor Armaan Kohli on beating case
अभिनेता अरमान कोहली के सामने हाईकोर्ट की शर्त-पहले अपने किए पर करो पश्चाताप 
अभिनेता अरमान कोहली के सामने हाईकोर्ट की शर्त-पहले अपने किए पर करो पश्चाताप 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अपनी प्रेमिका के साथ मारपीट करने के आरोपी फिल्म अभिनेता अरमान कोहली को बॉम्बे हाईकोर्ट ने हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि हलफनामे में फिल्म अभिनेता कोहली अपने कृत्य को लेकर खेद व पश्चाताप व्यक्त करे। इसके साथ ही वे आश्वस्त करे कि दोबारा अपने इस कृत्य व आचरण को नहीं दोहराएंगे। कोहली ने खुद के खिलाफ पुलिस में दर्ज मामले को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

याचिका में दावा किया गया है कि उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ समझौता कर लिया है। साथ ही अपनी प्रेमिका को मुआवजा भी प्रदान किया है। अपनी प्रेमिका के साथ मारपीट नहीं की थी, उसे सिर्फ मेरा धक्का लगा था। गुरुवार को जस्टिस आरएम सावंत व जस्टिस रेवती मोहिते ढेरे की बेंच के कोहली की याचिका सुनवाई के लिए आयी।

"अपने किए पर करो पश्चाताप"
याचिका पर गौर करने के बाद और सरकारी वकील की दलीलों को सुनने के पश्चात बेंच ने कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब याचिकाकर्ता पर मारपीट करने का आरोप लगा है। इससे पहले भी उनके खिलाफ शिकायतें मिली हैं। हम सिर्फ पक्षकारो के समझौते के आधार पर मामला नहीं रद्द कर सकते, हमे समाज की भी चिंता है, इसलिए कोहली पहले हलफनामे में पश्चाताप व्यक्त करे। साथ ही आश्वस्त करे कि दोबारा ऐसा नहीं करेंगे।

सुनवाई के दौरान कोर्ट में कोहली के पिता भी मौजूद थे। कोहली के खिलाफ उनकी प्रेमिका ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने कोहली के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323,326 व 506 के तहत मामला दर्ज किया था। हाल ही में  निचली अदालत ने कोहली की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। फिलहाल कोहली फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।
 

Created On :   14 Jun 2018 12:41 PM GMT

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