हाईकोर्ट:  पक्षकार को स्वच्छ हाथ, स्वच्छ मन और स्वच्छ नीयत से कोर्ट आना चाहिए

High Court: The party should come to court with clean hands, clean mind and clean intention
हाईकोर्ट:  पक्षकार को स्वच्छ हाथ, स्वच्छ मन और स्वच्छ नीयत से कोर्ट आना चाहिए
हाईकोर्ट:  पक्षकार को स्वच्छ हाथ, स्वच्छ मन और स्वच्छ नीयत से कोर्ट आना चाहिए


डिजिटल डेस्क जबलपुर। हाईकोर्ट ने सतना जिले के उस बूथ लेवल ऑफीसर (बीएलओ) की याचिका खारिज कर दी है, जो चुनाव आयोग की अनुमति के बिना किए गए तबादले के खिलाफ दायर की गई थी। जस्टिस सुजय पॉल की एकलपीठ ने अपने फैसले में कहा- "एक पक्षकार से अपेक्षा की जाती है कि वो स्वच्छ हाथ, स्वच्छ मन और स्वच्छ नीयत से कोर्ट आए। इस मामले में याचिकाकर्ता ने कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की, इसलिए उसके मामले पर सुनवाई नहीं की जा सकती। 
अदालत ने यह फैसला सतना जिले की अमरपाटन ब्लॉक के शासकीय मिडिल स्कूल में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ कृष्ण कुमार सिंह की ओर से दायर याचिका पर दिया। आवेदक का कहना था कि वो बूथ लेवल ऑफीसर के पद पर कार्यरत थे और बिना चुनाव आयोग की अनुमति के बिना उसका तबादला नहीं किया जा सकता। याचिका में प्रदर्श के रूप में एक अटेडेंस रजिस्टर में बीएलओ के रूप में दर्ज हाजिरी का ब्यौरा भी पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने
पाया कि उसमें याचिकाकर्ता का नाम ही नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा अपनाए गए पैंतरे पर कड़ा रुख अपनाते हुए अदालत ने मामले पर हस्तक्षेप से इंकार करके उसकी याचिका खारिज कर दी। शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता सलीम रहमान
ने पैरवी की।

Created On :   4 Jan 2020 7:29 AM GMT

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