हाईकार्ट: गृह सचिव, डीआईजी और एसपी ईओडब्ल्यू को जारी नोटिस का जवाब क्यों नहीं दिया

High Court: Why did not reply to the notice issued to Home Secretary, DIG and SP EOW
हाईकार्ट: गृह सचिव, डीआईजी और एसपी ईओडब्ल्यू को जारी नोटिस का जवाब क्यों नहीं दिया
हाईकार्ट: गृह सचिव, डीआईजी और एसपी ईओडब्ल्यू को जारी नोटिस का जवाब क्यों नहीं दिया



डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने कहा है कि गृह सचिव विवेक शर्मा, डीआईजी ईओडब्ल्यू राजीव टंडन और एसपी ईओडब्ल्यू देवेन्द्र राजपूत को जारी नोटिस का चार साल बाद भी जवाब क्यों नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने इस संबंध में उप महाधिवक्ता आशीष आनंद बर्नाड को राज्य सरकार से निर्देश लेकर कोर्ट को अवगत कराने को कहा है। अवमानना याचिका की अगली सुनवाई 3 अगस्त को निर्धारित की गई है।
यह अवमानना याचिका सहकारी समिति नरसिंहपुर के निलंबित प्रबंधक नरेश कुमार जाट की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2011 में जिला सहकारी बैंक नरसिंहपुर के तत्कालीन अध्यक्ष बसंत कुमार पटेल पर ढाई करोड़ रुपए घोटाले का आरोप लगाया था। इस मामले में ईओडब्ल्यू में शिकायत की गई थी। कार्रवाई नहीं होने पर याचिकाकर्ता ने वर्ष 2016 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद रिट अपील दायर की गई। वर्ष 2017 में रिट अपील में नोटिस जारी कर अनावेदकों से जवाब तलब किया गया था। अधिवक्ता मोहनलाल शर्मा ने तर्क दिया कि चार साल बीत जाने के बाद भी अभी तक मामले में जवाब पेश नहीं किया गया है। इस पर डिवीजन बैंच ने राज्य शासन से निर्देश लेकर कोर्ट को अवगत कराने का निर्देश दिया है।

 

Created On :   16 July 2021 9:55 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story