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फीस बढ़ोतरी मामले में सोमवार को फैसला सुनाएगा हाईकोर्ट
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के दौरान स्कूलों की फीस बढोतरी पर रोक लगाने के राज्य सरकार के निर्णय के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को अपना फैसला सुनाने की बात कही है। हाईकोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि शैक्षणिक संस्थान व सरकार उन विषयों को लेकर एक मसौदा दे जिनको लेकर दोनों की आमसहमति है और उनके मत आपस में मेल खाते हैं। इससे पहले गुरुवार को कोर्ट ने स्कूल की फीस बढोतरी को लेकर मिलनेवाली शिकायतों की एक समय सीमा के भीतर जांच करने संबंधी आदेश जारी करने के संकेत दिए थे। लेकिन यह भी कहा था फीस न भरने के चलते किसी विद्यार्थी को स्कूल से न निकाला जाए अथवा परीक्षा में बैठने से न रोका जाए। खंडपीठ ने कहा कि हम इस आशय से जुड़ा आदेश जारी करने से पहले आमसहमति पत्र को देखना चाहते हैं और उसके हिसाब से अपना आदेश जारी करेंगे।
इस बारे में एसोसिएशन आफ इंडियन स्कूल सहित कई लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में मुख्य रुप से सरकार की ओर से 8 मई 2020 में जारी किए गए शासनादेश को चुनौती दी गई है। इस शासनादेश के तहत सरकार ने सभी निजी व गैर अनुदानित स्कूलों को इस शैक्षणिक वर्ष में फीस बढाने से रोका है। याचिका में सरकार के शासनादेश को अवैध बताया गया है और इसे रद्द करने का आग्रह किया गया है।
Created On :   26 Feb 2021 4:45 PM GMT