- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- राज्य में गृहमंत्री ही नहीं है, कोई...
राज्य में गृहमंत्री ही नहीं है, कोई आदेश जारी करना होगा निरर्थक
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार न होने का मसला शुक्रवार को बांबे हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया। जिसके तहत कोर्ट ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि ऐसा आदेश जारी करने का क्या मतलब जो लागू ही नहीं हो सकता है, क्योंकि फिलहाल राज्य में गृहमंत्री ही नहीं है। मामला पेशे से वकील अमृतपाल खालसा से जुड़ा है। जिन्होंने बंदूक के लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। कोर्ट ने मई 2021 में याचिकाकर्ता को ठाणे पुलिस आयुक्त को उनकी मांग पर विचार करने को कहा था। ठाणे पुलिस आयुक्त ने याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया था। इसलिए उसने अपील के विकल्प का इस्तेमाल करते हुए गृहमंत्री के पास आयुक्त के आदेश के खिलाफ अपील की है। इस अपील पर गृहमंत्री को निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग को लेकर याचिकाकर्ता ने कोर्ट में आवेदन दायर किया है।
शुक्रवार को न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे की खंडपीठ के सामने इस आवेदन पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता अमृतपाल खालसा ने कहा कि मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरें लगातार सुनने को मिल रही हैं। इसलिए उनके आवेदन पर निर्देश जारी करने पर विचार किया जाए। इस पर खंडपीठ ने कहा कि फिलहाल ऐसा आदेश जारी करने का क्या मतलब है जिस पर अमल ही नहीं हो सकता। क्योंकि आदेश पर अमल के लिए गृहमंत्री का होना जरुरी है। जो कि वर्तमान में नहीं है। खंडपीठ ने अब इस मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद रखी है।
Created On :   5 Aug 2022 9:00 PM IST