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ऐतिहासिक फैसला: मासूम के दुष्कर्मी व हत्यारे को फांसी की सजा, 116 दिन में सुरनवाई पूरी

डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। जिले के चर्चित सिंगोड़ी चौकी क्षेत्र में हुए तीन साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में विशेष सत्र न्यायालय पाक्सो एक्ट ने दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को मृत्युदंड की सजा से दंडित किया है। वहीं इसी अपराध में मुख्य आरोपी के साथी को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। सिंगोड़ी चौकी क्षेत्र में 17 जुुलाई 2020 को एक मासूम बच्ची के साथ किए गए दुष्कर्म और हत्या के मामले में अमरवाड़ा पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण सुनवाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया था। विशेष सत्र न्यायालय अमरवाड़ा ने मामले की सुनवाई महज 116 दिन में पूरी कर दुष्कर्म व हत्या के मुख्य आरोपी रितेश उर्फ रोशन धुर्वे उम्र 22 वर्ष को धारा 366 आईपीसी में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपए अर्थदंड, धारा 201 आईपीसी में 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए जुर्माना, धारा 302 आईपीसी में मृत्युदंड और 500 रुपए जुर्माने के साथ ही लैंगिक अपराधों से बालकों के सरंक्षण अधिनियम की धारा 5(एम), 6 आईपीसी के तहत मृत्युदंड की सजा से दंडित किया है। वहीं आरोपी के साथी धनपाल उईके को धारा 201 आईपीसी में 7 साल के सश्रम कारावास और 2000 रुपए जुर्माना, लंैगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम की धारा 16,17 में 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
Created On :   19 Nov 2020 9:20 PM IST