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होटल पसरीचा का पार्टी हॉल सील, संचालक पर एफआईआर
डिजिटल डेस्क जबलपुर । कोविड नियमों का उल्लंघन करने तथा सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किए बिना पार्टी का आयोजन करने के मामले में गौर स्थित होटल पसरीचा के बैंक्वेट हॉल को सील कर दिया गया है। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने शुक्रवार की देर शाम यह कार्रवाई की। होटल संचालक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। तहसीलदार रांझी श्याम नन्दन चन्देले ने बताया कि होटल पसरीचा में स्पेस आउट नाम के एक म्यूजिकल ग्रुप ने चार सितंबर को पार्टी का आयोजन किया था। सक्षम अधिकारी की बिना अनुमति के पार्टी का आयोजन किया गया और इसमें 100 से अधिक लोग शामिल हुये। इस बात की पुष्टि खुद होटल मालिक मनजीत पसरीचा ने भी की थी। उन्होंने बताया कि पार्टी में देर रात तक डीजे बजाया गया और नाच गाना भी हुआ था। गौरतलब है कि पार्टी के दौरान ही एक अधिवक्ता के साथ मारपीट की घटना भी हुई थी।
न मास्क, न डिस्टेंसिंग
प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि पार्टी में शामिल हुये लोगों ने न तो मास्क का इस्तेमाल किया और न ही फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया। होटल के बैंक्वेट हॉल को सील करने के साथ ही होटल संचालक के विरुद्ध कोविड नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में बरेला थाना में धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।
Created On :   11 Sept 2021 1:55 PM IST