कंगना रनौत को 22 मार्च तक राहत, ईमेल मामले में रितिक को पुलिस का समन

Hrithik-Kangana controversy: police summons to Hrithik in email case, complaint in 2016
कंगना रनौत को 22 मार्च तक राहत, ईमेल मामले में रितिक को पुलिस का समन
कंगना रनौत को 22 मार्च तक राहत, ईमेल मामले में रितिक को पुलिस का समन

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत व उनकी बहन रंगोली चंदेल से जुड़े देशद्रोह के मामले को लेकर बांद्रा कोर्ट से दस्तावेज मंगाए हैं और रनौत को मामले में मिली अंतरिम राहत को 22 मार्च 2021 तक बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में तब तक रनौत व उनकी बहन के खिलाफ पुलिस को कोई कड़ी कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति मनीष पीटले की खंडपीठ के सामने सुनवाई हुई। इस दौरान रनौत की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता रिजवान सिद्दीकी ने दावा किया कि शिकायतकर्ता ने मामले को लेकर जो दस्तावेज मैजिस्ट्रेट कोर्ट व हाईकोर्ट में पेश किए है वे आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैजिस्ट्रेट ने इस मामले में जल्दबाजी में आदेश जारी किया है। जो दर्शाता है कि इस मामले में विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस मामले में मैजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दर्ज करने को लेकर कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक सबसे पहले शिकायतकर्ता को संबंधित पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के सामने शिकायत करनी चाहिए थी। यदि दो सप्ताह के भीतर शिकायत को लेकर कोई प्रतिसाद नहीं मिलता तो इस बारे में संबंधित परिमंडल के पुलिस उपायुक्त के पास शिकायत की जानी चाहिए। यदि वहां से भी कुछ नहीं होता है तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत करनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि मेरे मुवक्किल के मामले में शिकायतकर्ता ने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को पत्र लिखा है और वही पत्र पुलिस उपायुक्त को भेजा लेकिन शिकायतकर्ता ने दो सप्ताह का इंतजार किए बिना ही मैजिस्ट्रेट के सामने शिकायत कर दी। जो दर्शाता है कि इस मामले में प्रक्रियागत नियमों का पालन नहीं हुआ है। वहीं मामले में शिकायतकर्ता फिल्म निर्देशक मुनव्वर अली सैय्यद की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता रिजवान मर्चेंट ने कहा कि मेरे मुवक्किल ने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक व पुलिस उपायुक्त को शिकायत भेजी थी लेकिन तारीखों को लेकर कुछ खामी है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि हम मामले से जुडे रिकार्ड बांद्रा कोर्ट से मंगाएगे। इसके बाद खंडपीठ ने मामले से जुड़े दस्तावेज कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 22 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। तब तक रनौत व उनकी बहन रंगोली को मिली अंतरिम राहत को बरकरार रखा गया है।  

ईमेल मामले में रितिक को पुलिस का समन, 2016 में की थी शिकायत

उधर अपराध शाखा ने अभिनेत्री कंगना रनौत से जुड़े ईमेल मामले में अभिनेता रितिक रोशन को समन भेजा है। अभिनेता को बयान दर्ज करने के लिए शनिवार सुबह 11 बजे बुलाया गया है। अभिनेता ने साल 2016 में मुंबई पुलिस से शिकायत की थी कि किसी ने उनके नाम पर ईमेल आईडी बनाकर खुद को रितिक रोशन बताते हुए कंगना से ईमेल पर बातचीत की थी। यह बातचीत साल 2013 और 2014 में की गई थी। हालांकि कंगना का दावा था कि ईमेल आईडी खुद रितिक रोशन ने उन्हें दी थी और इसी के जरिए दोनों लगातार संपर्क में रहते थे।

यह विवाद उस समय शुरू हुआ था, जब कंगना ने रितिक को अपना पूर्व प्रेमी बताया था। लेकिन रितिक ने कंगना से इस तरह के रिश्ते और किसी तरह के चैट से इनकार करते हुए कंगना के खिलाफ मुंबई पुलिस की साइबर सेल से शिकायत की थी और दावा किया था कि उन्हें लगातार ईमेल भेजकर कंगना परेशान कर रही है। पुलिस ने जांच के लिए रितिक का ईमेल और मोबाइल जब्त किया था। जांच के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची थी कि रितिक को ईमेल कंगना की आईडी से ही भेजे गए थे।

मामले में पुलिस ने कंगना का बयान भी दर्ज किया था, लेकिन कंगना ने रितिक को ईमेल भेजने से इनकार किया था। रितिक ने दावा किया था कि उनके नाम पर कोई और कंगना से चैट कर रहा था। मामले की जांच आगे न बढ़ता देख अभिनेता के वकील महेश जेठमलानी ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से इसकी शिकायत की थी जिसके बाद इसकी जांच क्रिमिनल इंटेलिजेंट यूनिट (सीआईयू) को सौंप दी गई। रितिक और कंगना ने साल 2010 में फिल्म ‘काइट्स’ और 2013 में ‘क्रिस-3’  में साथ काम किया था।   

Created On :   26 Feb 2021 1:05 PM GMT

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