पति ने कहा... तलाक, तलाक, तलाक, पुलिस ने दर्ज किया मामला

पति ने कहा... तलाक, तलाक, तलाक, पुलिस ने दर्ज किया मामला
पत्नी की शिकायत के बाद पुलिस ने की कार्रवाई, तीन तलाक कानून संशोधन के बाद जिले का पहला मामला पति ने कहा... तलाक, तलाक, तलाक, पुलिस ने दर्ज किया मामला



डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा/परासिया। तीन तलाक कानून में संशोधन के बाद जिले के चांदामेटा थाने में मुस्लिम महिला विवाह अधिनियम के तहत पहला मामला दर्ज किया गया है। शादी के बाद दहेज की मांग कर पत्नी को प्रताडि़त कर रहे शख्स ने पत्नी को तीन बार तलाक, तलाक, तलाक बोलकर छोडऩे की धमकी दी। इस पर पीडि़त महिला ने चांदामेटा थाने में आकर पति व देवर के खिलाफ शिकायत की थी। जांच के बाद पुलिस ने अपराध दर्ज किया है।
टीआई राजेन्द्र सिंह मर्सकोले ने बताया कि बीस वर्षीय पीडि़ता ने शिकायत की थी कि 14 दिसम्बर 2020 को उसका विवाह भंडारिया निवासी शेख साबिर पिता शेख सलीम से हुआ था। शादी के बाद से पति शेख साबिर दहेज में बाइक की मांग करते हुए प्रताडि़त कर रहा था। दहेज के लिए पति व उसका भाई शेख सहबाज पिता शेख सलीम लगातार प्रताडि़त कर रहे है। प्रताडऩा से तंग आकर वह इकलहरा स्थित अपने मायके में रह रही थी। बीते दिनों इकलहरा आकर पति शेख साबिर ने उसे तीन बार तलाक, तलाक, तलाक बोल दिया। जिसके बाद परिवार के साथ थाने पहुंचकर पीडि़ता ने पति समेत दो लोगों के खिलाफ शिकायत की है। शिकायत की जांच के बाद पति समेत दो लोगों पर धारा 498,  34, दहेज प्रति. अधिनियम की धारा 3/4, मुस्लिम महिला विवाह अधिनियम संरक्षण की धारा 2019 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
प्रताडि़त महिला ने महिला आयोग से लगाई गुहार-
पति व ससुराल पक्ष की प्रताडऩा से तंग एक महिला ने राज्य महिला आयोग से कार्रवाई की गुहार लगाई है। पीडि़ता गीता ने बताया कि पति व ससुराल पक्ष पर शारीरिक और मानसिक प्रताडऩा की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद भी ससुराल पक्ष द्वारा उसे प्रताडऩा दी जा रही है। पुलिस व प्रशासन से मदद न मिलने पर उसने राज्य महिला आयोग से न्याय की गुहार लगाई है।

Created On :   3 Oct 2021 12:11 PM GMT

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