मैंने सुको में ओबीसी आरक्षण से संबंधित कोई बात नहीं कही थी...

राज्य सभा सांसद विवेक तन्खा की ओर से पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल भी कोर्ट में रहे मौ मैंने सुको में ओबीसी आरक्षण से संबंधित कोई बात नहीं कही थी...

डिजिटल डेस्क जबलपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और कैबिनेट मंत्री भूपेन्द्र िसंह के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में शनिवार को कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य व वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तन्खा ने कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए। तन्खा की ओर से पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल भी कोर्ट में मौजूद थे।
जेएमएफसी विश्वेश्वरी मिश्रा की कोर्ट में तन्खा ने बयान में कहा िक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण से संबंधित कोई बात नहीं कही थी। उन्होंने मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव मामले में परिसीमन और रोटेशन की माँग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी तो भाजपा नेताओं ने साजिश करते हुए इसे गलत ढंग से पेश किया। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा और भूपेन्द्र सिंह ने गलत बयान देकर ओबीसी आरक्षण पर रोक का ठीकरा उनके सिर फोड़ दिया। उन्होंने मेरी छवि धूमिल करके आपराधिक मानहानि की है।
क्या है मामला
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण केस में जो फैसला दिया था, उसे लेकर झूठी अफवाहें फैलाई गईं। पूर्व एडवोकेट जनरल और सीनियर एडवोकेट शशांक शेखर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन स्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को लेकर फैसला दिया था। इस फैसले के बाद सीएम शिवराज सिंह, वीडी शर्मा और भूपेन्द्र सिंह ने विवेक तन्खा के खिलाफ आपत्तिजनक और गलत टिप्पणियाँ कीं और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की। इसी को लेकर विवेक तन्खा ने सीएम शिवराज सहित अन्य के खिलाफ जिला अदालत जबलपुर में 10 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
 

Created On :   29 April 2023 4:53 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story