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बेनामी संपत्ति के मामले में आईएएस जोशी दंपत्ति के सहयोगी को नहीं मिली राहत
हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर सक्षम अथॉरिटी के समक्ष पक्ष रखने की दी स्वतंत्रता
डिजिटल डैस्क जबलपुर । भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त आईएएस जोशी दम्पति के सहयोगी भोपाल निवासी कोहली बंधुओं बेनामी संपत्ति के मामले में हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज करते हुए जस्टिस सुजय पॉल तथा जस्टिस अंजली पालो की युगलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को स्वतंत्रता दी है कि वे सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी बात रखें। ये मामले रायसेन रोड भोपाल निवासी व्यवसायी सीमांत कोहली व साहिल कोहली की ओर से दायर किए गए थे। इन याचिकाओं में आयकर विभाग द्वारा बेनामी सम्पत्ति लेन-देन कानून 1988 के तहत 10 जनवरी को जारी शोकॉज नोटिस और प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर के तहत की जा रही कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। आवेदकों का कहना था कि एजेन्सी द्वारा की गई जानकारी के आधार पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही, जो अवैधानिक है। आवेदकों का यह दावा भी था कि उक्त एक्ट में साल 2016 में संशोधन किया गया था, इसलिए संशोधित नियम पूर्व की सम्पत्तियों पर लागू नहीं होती है। सुनवाई के बाद युगलपीठ ने याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अपना पक्ष सक्षम प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करें। सुनवाई के दौरान आयकर विभाग की ओर से अधिवक्ता संजय लाल ने पैरवी की।
Created On :   28 Dec 2019 1:29 PM IST