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हमारा संयम टूटा तो सरकार में बैठे लोगों को लगा देंगे करंट - राजू शेट्टी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य में लॉकडाउन के दौरान चार महीने के घरेलू बिजली ग्राहकों के बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर सोमवार को सर्वदलीय राज्यस्तरीय आंदोलन हुआ। कोल्हापुर के आंदोलन में शामिल हुए स्वाभिमानीशेतकरी संगठन के अध्यक्ष तथा पूर्व सांसद राजूशेट्टीने कहा कि राज्य सरकार हमारे सब्र की परीक्षा न ले। यदि हमारा संयम टूटा तो सरकार में बैठेलोगों को पकड़कर बिजली केतारसे करंट दिए बिना नहीं रहेंगे। शेट्टी ने कहा कि घरेलू ग्राहकों को बिजली बिल में 20 से 30 प्रतिशत की छूट नहीं चाहिए। सरकार लॉकडाउन के चार महीने का पूरा बिजली बिल माफ करे। शेट्टीने कहा कि लॉकडाउन के दौरान घरेलू बिजली ग्राहकों को भेजे गए बिल में गड़बड़ी है।ग्राहकों को काफी ज्यादा बिल दिए गए हैं।इसलिए ग्राहकों के हितों के लिए सर्वदलीय आंदोलन किया गया है।
बिजली बिल के मुद्दे पर सर्वदलिय आंदोलन
घरेलू बिजली ग्राहकों ने आज तक कभी भी बिल माफ करने की मांग नहीं की है। इतिहास में पहली बार घरेलू बिजली ग्राहकों ने बिल माफ करने की मांग की है। इस मांग के पीछे उचित कारण भी है। शेट्टी ने कहा कि अभी कानून और कोरोना के नियमों का पालन करते हुए आंदोलन किया गया है लेकिन यदि सरकार ने हमारी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया तो हम तय करेंगे कि आगे क्या करना है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।