घर में मिला मच्छर का लार्वा तो भरना होगा जुर्माना

If the mosquitos larvae found in the house have to fill the fine
घर में मिला मच्छर का लार्वा तो भरना होगा जुर्माना
घर में मिला मच्छर का लार्वा तो भरना होगा जुर्माना

डिजिटल डेस्क,नागपुर।  बार-बार आगाह करने के बावजूद लोगों में मच्छरों को लेकर उतनी सजगता नहीं दिख रही है जितनी होनी चाहिए। फलस्वरुप मच्छरों से होने वाली बीमारी शहरवासियों का पीछआ छोड़ने का नाम नहीं ले रही है।  बुखार, डेंगू और चिकन गुनिया जैसी बीमारियों पर रोकथाम के लिए मनपा ने कड़ा कदम उठाते हुए अब घरों में मच्छरों का लार्वा मिलने पर 100, 200 और 500 रुपए का जुर्माना लगाने की तैयारी कर ली है।

प्रतिदिन के हिसाब से भरनी होगी पेनाल्टी
नियमानुसार नोटिस देने के बाद मकान मालिक ने ध्यान नहीं िदया, तो उस पर प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी बढ़ती जाएगी। घर के अलावा व्यावसायिक प्रतिष्ठान, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाओं को अलग-अलग श्रेणी में रखा गया है। यह नियम मनपा के हिवताप एवं हत्तीरोग विभाग ने बनाया है, जिसे मंगलवार को स्थायी समिति की बैठक में मंजूरी के िलए रखा जाएगा। इसके बाद उसे सभागृह में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बारिश के मौसम में शहर में जगह-जगह पानी जमा होता है, जहां पहले मच्छर जमा होते हैं अौर फिर वह बीमारियों के जन्म देते हैं, लेकिन शहर में विभिन्न जगह पड़े खाली भूखंडों पर कार्रवाई करने का अभी तक कोई प्रावधान नहीं था। सिर्फ नोटिस दिया जाता था। अब मनपा ने इसके लिए नियम बना लिया है और उसके हिसाब से जुर्माना वसूलने का प्रावधान भी है। घर मालिक के अलावा निर्माणकार्य करने वाले ठेकेदार को उसमें शामिल किया गया है। घरों की अपेक्षा अस्पताल, शैक्षणिक संस्था, व्यावसायिक संस्थान से अधिक जुर्माने की वसूली की जाएगी। रहवासी क्षेत्र में घरों में जमा पानी में लार्वा मिलने पर 100 रुपए जुर्माना लगया जाएगा। इसके बाद हर दिन 10 रुपए पेनल्टी वसूल की जाएगी। जबकि व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर शुरुआत में 500 रुपए और उसके बाद हर दिन 100 रुपए पेनल्टी लगेगी। अस्पताल व शैक्षणिक संस्थाओं पर शुरूआत में 500 रुपए एवं उसके बाद 200 रुपए पेनल्टी वसूल की जाएगी। 

Created On :   27 Feb 2018 12:44 PM IST

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