जीएसटी रिटर्न भरने में परेशानी हो तो  नोडल अधिकारी से करें शिकायत

If there is a problem in filling GST returns, Complaint to Nodal Officer
जीएसटी रिटर्न भरने में परेशानी हो तो  नोडल अधिकारी से करें शिकायत
जीएसटी रिटर्न भरने में परेशानी हो तो  नोडल अधिकारी से करें शिकायत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के पोर्टल में यदि किसी को रिटर्न भरने में तकनीकी परेशानी आती है तो वह अपनी शिकायत नोडल अधिकारी के सामने रख सकता है। एडिशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह ने बांबे हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जीएसटी नेटवर्क में आनेवाली दिक्कतों को करीब-करीब दूर कर दिया गया है। फिर भी यदि रिटर्न भरने में किसी को दिक्कत होती है तो वह शिकायत निवारण के लिए बनाई गई व्यवस्था व नोडल अधिकारी के पास अपना आवेदन रख सकता है।

इस संबंध में सिंह ने कमिशनर आफ सेंट्रल टैक्स पुणे मिलिंद गवई की ओर से दायर हलफनामा भी पेश किया। हाईकोर्ट ने मामले की पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र व राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह जीएसटी के आनलाइन पोर्टल व नेटवर्क से जुड़ी सभी समस्याओं का जल्द से जल्द निदान करे। जीएसटी को लागू करने के लिए सभी जरुरी सुविधाएं व संसाधन उपलब्ध कराए। 

हाईकोर्ट में सरकार का दावा, दूर हो गई है नेटवर्क की परेशानी  
जस्टिस एससी धर्माधिकारी व जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई की बेंच ने उपरोक्त जानकारी मिलने के बाद अबीकोर एंड टेक्नोवेल्ड प्राइवेट लिमिटेड  सहित अन्य कंपनियों की ओर से दायर याचिका को समाप्त कर दिया। याचिकाकर्ता  कंपनी रोबोटिक व स्वचलित उपकरणों का निर्माण करती है। याचिका में कंपनी ने दावा किया था कि वह जीएसटी नेटवर्क के आनलाइन प्रोफाइल को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। जिसके चलते उसके कारोबार के लिए जरुरी ई वे बिल हासिल नहीं हो पा रहा है। 

अवधि 10 मई तक बढ़ाई 
इस बीच बेंच को बताया गया कि 30 अप्रैल 2018 जीएसटी के तहत जरुरी रिटर्न भरने की आखरी तारीख थी। इसके बाद जीएसटी के नेटवर्क पर एक्सेस नहीं किया जा सकेगा। अब तक जीएसटी के नेटवर्क व पोटर्ल में कई दिक्कते थी। इसके साथ ही 27 अप्रैल से 1 मई तक कई सार्वजनिक छुटि्टयां हैं। इसलिए अंतिम तारीख को आगे बढाया जाए।  इसके बाद बेंच ने रिटर्न भरने की भरने की तारीख को 30 अप्रैल से 10 मई तक बढा दिया। इस दौरान बेंच ने साफ किया कि बढी तारीख के तहत उन्हें ही आवेदन करने का अवसर मिलेगा जो सबूत देंगे की जीएसटी पोर्टल में गड़बड़ी के चलते अपना रिटर्न नहीं भर पाए हैं। 
 

Created On :   30 April 2018 1:00 PM GMT

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