सीएम के क्षेत्र में चौराहों-तिराहों पर अवैध होर्डिंग्स की भरमार, सिर्फ 52 वैध

Illegal hoardings at intersections and intersections in CM area, only 52 valid
सीएम के क्षेत्र में चौराहों-तिराहों पर अवैध होर्डिंग्स की भरमार, सिर्फ 52 वैध
सीएम के क्षेत्र में चौराहों-तिराहों पर अवैध होर्डिंग्स की भरमार, सिर्फ 52 वैध

डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा । शहर में अवैध होर्डिंग्स लगाने का सिलसिला थमने की बजाय बढ़ रहा है। अवैध होर्डिंग्स को लेकर शुक्रवार को सीएम के आदेश के बाद ये मामला फिर से सुर्खियों में है। जिसे जहां मर्जी होती है। वहीं पर होर्र्डिंग्स लगा देता है न तो नियमों का पालन हो रहा है और न ही रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। शहर में हालात ये हैं कि ऐसी जगहों पर होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं। जहां दुर्घटनाओं का सबसे ज्यादा अंदेशा रहता है। 
निगम को सालाना करोड़ों की आय होगी
नगर निगम गठन के बाद से नगरीय क्षेत्र में अवैध होर्डिंग्स का जाल फैला हुआ है। नगर निगम में वैध होर्डिंग्स के आंकड़े भी कम चौका देने वाले नहीं हैं। निगम के रिकॉर्ड में सिर्फ 52 होर्डिंग्स ही वैध हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 इनसें 27 लाख की आय निगम ने अर्जित की थी। जबकि अवैध होर्डिंग्स को वैध करने की प्रक्रिया ही न्यायालयीन रोक की वजह से अटकी हुई है। जबकि नगरीय क्षेत्र में ही 500 से ज्यादा अवैध होर्डिंग्स हैं। जिन्हें वैध करने की प्रक्रिया चली तो निगम को सालाना करोड़ों की आय होगी। नेताओं की बधाई और पोस्टर से टंगे इन अवैध होर्डिंग्स को हटाने की कार्रवाई दशहरा के बाद नहीं की गई। 
निजी दीवारों पर भी लगे होर्डिंग्स 
प्रदेश सरकार के आउटडोर रूल्स 2017 के अनुसार निजी इमारतों के ऊपर होर्डिंग्स  नहीं लटकाए जा सकते हैं। यदि निजी भूमि या फिर सरकारी जमीन है तो उस पर पोल लगाया जाएगा। इन नियमों का पालन ही नहीं हो रहा है। निगम द्वारा न तो चैकिंग की जा रही है और न ही कार्रवाई।
इनके लगे हैं होर्डिंग्स 
शहर में लगे अवैध होर्डिंग्स में अधिकतर कोचिंग संस्थान, कॉलेज, राजनीतिक पार्टी और बिल्डरों के हैं। इनमें से कई होर्डिंग्स में तो न तो रजिस्ट्रेशन नंबर है और न ही इन्हें लगाने की परमिशन निगम से ली गई है। इसके बाद भी बड़े-बड़े होर्डिंग्स शहर में साफ दिखाई दे रहे हैं।
यहां नहीं लगाए जा सकते होर्डिंग्स
हाईकोर्ट के नियमानुसार किसी भी पुरातत्व महत्व से जुड़े भवन, प्राचीन किला, न्यायालय परिसर एवं शासकीय कार्यालयों के सामने होर्डिंग्स नहीं लगाए जा सकते हैं, लेकिन शहर में ही इन आदेशों की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कलेक्ट्रेट से लेकर शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर भी होर्डिंग्स लगी हुई है।
इन नियमों को फॉलो करना जरुरी 
होर्डिंग्स लगाते समय  टै्रफिक पुुलिस से भी अनुमति लेना होती है। 
सड़क किनारे ऐसे होर्डिंग्स नहीं लगा जा सकते हैं। जिनसे वाहन चालकों का ध्यान भटके। 
होर्डिंग्स में ऐसे लाइट या कलर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जिससे रात्रि के समय वाहन चालकों को परेशानी हो। 
होर्डिंग्स लगाने वाले को अपना नाम, फोन नंबर और होर्डिंग्स कहां से बनवाया गया है, लिखना अनिवार्य है। 
होर्डिंग्स के नीचे की और पंजीयन नंबर, दिनांक और आकार लिखना अनिवार्य है।
 

Created On :   2 Nov 2019 8:49 AM GMT

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