- दिल्ली: संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में किसानों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। सिंघू बॉर्डर से किसानों की ट्रैक्टर रैली यहां पहुंची थी।
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आबकारी के छापे में लाहन समेत अवैध शराब जब्त -कलेक्टर के निर्देश पर 9 ठिकानों पर दी दबिश

डिजिटल डेस्क सिंगरौली (वैढऩ) । देशी और विदेशी मदिरा के अवैध भंडारण, परिवहन और विक्रय के खिलाफ जारी अभियान के तहत आबकारी की टीम ने 9 ठिकानों पर दबिश देकर जांच कार्रवाई की है। कलेक्टर राजीव रंजन मीना के निर्देश पर आबकारी विभाग की टीम ने अवैध मदिरा बनाने पर 8 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। डीईओ आरएन ब्यास ने बताया कि आबकारी की टीम ने टॉकीज मोहल्ला, माजन कला, नवानगर, नंदगांव, भरूहा, इमली टोला, घोरौली, गढ़ाखांड, सुहिरा में दबिश देकर आरोपियों के कब्जे से 14 लीटर अवैध मदिरा समेत 210 किलोग्राम लाहन जब्त किया है।
इन पर दर्ज हुआ मामला
लाहन से हाथभठ्ठी शराब तैयार करने पर आबकारी विभाग की टीम ने अवैध मदिरा और लाहन जब्त कर आरोपी मंजू साकेत, बीरमति साकेत, गुजरनिया बाई, रोशनी साकेत, राधिका, रामपली कुशवाहा, फूलमति कोल और गिरजा प्रसाद बिंद के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(1) के तहत मामला दर्ज किया है। इस कार्रवाई में एडीओ आरएल साहू के नेतृत्व में उपनिरीक्षक नीलिमा सिंह मार्को, शीवेन्द्र सिंह, रामनरेश साहू, आलोक सिंह चौहान, बहादुर सिंह और भास्कर दत्त शामिल थे।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।