तत्काल सेवा समाप्त मामला: अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग का सीबीआईटीएस को नोटिस

Immediate termination of service: Scheduled Tribes National Commission notice to CBITS
तत्काल सेवा समाप्त मामला: अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग का सीबीआईटीएस को नोटिस
तत्काल सेवा समाप्त मामला: अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग का सीबीआईटीएस को नोटिस

डिजिटल डेस्क, नागपुर। अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग ने केन्द्रीय अप्रत्यक्ष बोर्ड एवं कस्टम (सीबीआईटीएस) को नोटिस देकर जीएसटी के अधीक्षकों की तत्काल सेवा समाप्त करने के मामले में नोटिस भेजकर जबाव मांगा है। वर्ष 2019 में नागपुर के 2 अधीक्षकों सहित 8 अधीक्षकों को कार्यालय पहुंचने पर 3 माह के वेतन का चेक देकर नौकरी समाप्त करने का नोटिस थमा दिया था। मामले की शिकायत 23 अगस्त 2019 में अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग से की गई थी जिसके बाद आयोग ने नोटिस देकर जबाव मांगा है।

यह था मामला

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष बोर्ड एवं कस्टम ने भोपाल जोन के 8 अधीक्षकों को तत्काल सेवा समाप्त कर दी थी। इसमें 2 अधीक्षक के.के. उईके और एस.आर. पराते नागपुर के थे। यह कार्रवाई धारा 56 (जे) के तहत की गई थी। मामले को लेकर बताया गया था कि वर्ष 2011 में इंदौर में रेड के दौरान की कुछ गड़बड़ी सामने आई थी जिसकी चार्जशीट वर्ष 2016 में दी गई थी और वर्ष 2018 में जांच अधिकारी को जांच का जिम्मा सौंपा गया था। जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था इसी बीच 8 अधीक्षकों की तत्काल सेवा समाप्त करने का निर्णय लया गया। नागपुर के दोनों अधीक्षक नियमित की तरह उस दिन भी कार्यालय पहुंचे थे तभी आयुक्त ने उन्हें 3 माह का चेक व आदेश की कॉपी देकर घर जाने का आदेश दिया था जिससे कार्यालय में हड़कंप मच गया था। मामले में नागपुर के 2, इंदौर के 5 और रायपुर के 1 अधीक्षक की सेवाओ को समाप्त किया गया था। मामले की शिकायत ऑल इंडिया फेडेरेशन ऑफ कस्टमस सेंट्रल एक्साइ एडं जीएसटी एससी/एसटी इम्पलोयी वेलफेयर ऑर्गनाईजेशन के अधीक्ष संजय थूल ने अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग में शिकायत की थी।

Created On :   16 Feb 2020 5:09 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story