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बंगाल में एनआरसी लागू कराना जरूरी,घुसपैठ अनियंत्रित -विहिप का आरोप

डिजिटल डेस्क, नागपुर। विश्व हिंदू परिषद ने पश्चिम बंगाल की जनसंख्या की स्थिति पर चिंता जतायी है। संगठन के महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सहित 3 राज्यों में एनआरसी लागू कराना जरुरी है। इन राज्यों में घुसपैठ अनियंत्रित हैं। जनसंख्या का असंतुलन बढ़ रहा है। सरकार ही इन गतिविधियों को संरक्षण दे रही है। विहिप के धंतोली स्थित कार्यालय में पत्रकार वार्ता में परांडे बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर असामाजिक गतिविधियां बढ़ने लगी है। आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल व केरल में अन्य देशों के नागरिकों की घुसपैठ बढ़ रही है। घुसपैठ को रोकने के लिए विहिंप जनजागरण अभियान चलानेवाला है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी का व्यवहार गैरजिम्मेदाराना है। वोट बैंक की राजनीति के तहत घुसपैठियों को पहचान पत्र खो जाने की झूठी रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराने की सलाह दी जा रही है।
आंध्रप्रदेश में सरकार सामाजिक भेदभाव कर रही है। पादरियों व मौलवियों को प्रतिमाह वेतन देने की घोषणा की गई है। लीज समाप्त होने के बाद भी चर्च की जमीनों पर कब्जा है। केरल से 4 हजार युवतियां लापता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष जार्ज कुरियन ने इस संबंध में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर शिकायत की है। मामला,लव जिहाद से जुड़ा है। 17 नवंबर से 1 दिसंबर तक विहिप देश भर में हितचिंतक अभियान चलानेवाली है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।