बालिका की मौत के जिम्मेदार ऑटो चालक को कैद- एक हजार रूपए जुर्माने की सजा
डिजिटल डेस्क, खामगांव. बालिका के मौत को जिम्मेदार ठहरे आटो चालक को प्रथम वर्ग कोर्ट क्र २ न्यायदंडाधिकारी ओंकार साने ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए भांदवी के धारा २७९ में दो माह की कैद एवं एक हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, चिंचपुर यहां के राजु डिडोलकर, उनकी पत्नी डिडोलकर एवं साढे तीन साल की बेटी कु चंचल डिडोलकर यह तीनों एमएच २८ ५६४३ से ऑटो से १३ अप्रैल २०१८ को सफर कर रहे थे। इस समय ऑटो चालक ने ऑटों तेज गति एवं लापरवाई से चलाकर कुछ दुपहिया सवारों को ओवरटेक किया। पश्चात अनियंत्रित हुए ऑटो सामने जाकर पलटी हुआ। जिसमें चिंचपुर यहां का डिडोलकर परिवार गंभीर रूप से घायल हुआ था। इस समय ऑटो चालक ने ओवरटेक किए दुपहियों में से श्रीधर शालीग्राम देशमुख निवासी चिंचपुर इस दुपहिया सवार ने स्थानीय लोगों के मदद से ऑटो सिधा किया एवं घायलों को बाहर निकाला, तीनों घायलों को सामान्य अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन डाक्टर ने जांच कर बालिका को मृत घोषित किया था। तो घायलों को अकोला रेफर किया था। हादसे होने के बाद ऑटो चालक घटनास्थल से भाग गया था, इस बीच इस मामले में चिंचपुर यहां के श्रीधर देशमुख ने वाहन पंजीयन क्रमांक एमएच २८ एच ५६४३ के चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, शिकायत पर से पुलिस ने उपरोक्त ऑटो चालक के खिलाफ धारा ३०४ अ, ३३७, २७९ एवं मो व कानून धारा १३४ ब, ३ १, १८१ नुसार अपराध दर्ज किया था, जांच पूरी होने के बाद दोषारोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया। जांच में सोहेल अहमद शेख आलस (२३) निवासी लाखनवाड़ा यह होने का साबित होने से उसके खिलाफ दोषारोपत्र पेश किया गया।अभियोग पक्ष व्दारा कुल सात गवालों के बयान दर्ज किए गए, वि सरकारी अभियोक्ता अजय इंगले का युक्तिवाद एवं गवाहो के बायन सही मानते हुए न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग कोर्ट क्र २ के न्या ओकार साने ने आरोपी दोषी ठहराते हुए भांदवी के धारा २७९ में दो माह की साधी कैद एवं एक हजार रूपए जुर्माना, धारा ३०४ अ में दो साल साधी कैद एवं ३ हजार रुपए जुर्माना, धारा ३३७ में एक माह साधी कैद एवं ५०० रूपए जुमार्ने उसी तरह मो व कानुन धारा १३४/१७७ तहत जुर्माने की सजा सुनाई।
Created On :   20 March 2023 6:34 PM IST