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3 लाख से ज्यादा वाहन धारकों के पते व मोबाइल नंबर गलत
डिजिटल डेस्क, नागपुर। उपराजधानी में 15 लाख से अधिक वाहन हैं, जिनमें दोपहिया वाहनों की संख्या 12 लाख से अधिक है। हर साल यातायात पुलिस करीब 10 लाख वाहन चालकों पर नियम तोड़ने के आरोप में दंडात्मक कार्रवाई करती है। 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 के बीच यातायात पुलिस ने 9 लाख 74 हजार 581 चालान काटे, जिनमें से 3 लाख 77 हजार 765 चालान का दंड 11 करोड़ 58 लाख 73 हजार 150 रुपए वसूला गया। ट्रैफिक पुलिस महकमे के मुताबिक 5 लाख 96 हजार 816 चालान का 24 करोड़ 15 लाख 9 हजार 50 रुपए दंड बकाया है। गौरतलब है कि, नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि प्रादेशिक परिवहन विभाग व यातायात विभाग के पास 3 लाख से ज्यादा वाहनधारकों के पते व मोबाइल नंबर गलत है
कमांड कंट्रोल सेंटर का कामकाज ही शुरू नहीं हो सका
स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लगाए गए 3600 से अधिक सीसीटीवी कैमरों का उपयोग यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नहीं हो रहा है। कमांड कंट्रोल सेंटर से अबतक कामकाज पूरी तरह शुरू ही नहीं हुआ है। मनपा की मुख्य इमारत में अस्थायी कमांड कंट्रोल सेंटर से शहर पर नजर रखी जा रही है। शहर में बिना हेलमेट वाहन चालकों को ही निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस विभाग के मुताबिक वर्ष 2021 में 2 लाख 95 हजार 517 ऑनलाइन चालान काटे गए। यह चालान हेलमेट नहीं पहनने वाले चालकों के काटे गए हैं। इनसे 14 करोड़ 77 लाख 58 हजार 500 रुपए दंड वसूला जाना है। काटे गए चालान के तहत दंड वसूलने के लिए वाहन चालकों की धरपकड़ की जा रही है।
पहला कारण
खास बात यह है कि, शहर में 3600 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। फुटेज की मदद से वाहन धारकों के पते पर चालान प्रेषित किए जा सकते हैं, लेकिन वसूली न होने का एक बड़ा कारण यह है कि, वाहन धारक के पते पर चालान भेजने की व्यवस्था शुरू ही नहीं हुई है। आरसी बुक पर मोबाइल नंबर अंकित है उसे मोबाइल पर चालान भेज दिए जाते हैं। नंबर गलत होने की स्थिति में चालान का दंड वसूल ही नहीं हो पाता है। चालक पकड़े जाने पर चालान रकम वसूलने की कार्रवाई की जाती है।
दूसरा कारण
आरसी बुक पर दर्ज पता गलत होना है। 20 फीसदी से अधिक वाहन धारकों के मोबाइल नंबर व पते गलत हैं। इसका पता तब चलता है, जब वाहन धारक स्वयं आरसी बुक अथवा लाइसेंस में अपना मोबाइल नंबर व पता बदलने के लिए आवेदन करता है।
पते पर नहीं भेजे जा रहे चालान
अशोक तिड़के, सहायक पुलिस निरीक्षक, यातायात विभाग के मुताबिक फुटेज की मदद से नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई बंद है। उनके पते पर चालान नहीं भेजे जा रहे हैं। पुलिस विभाग जब कभी वाहन धारक को सड़क पर पकड़ता है, उसी समय बकाया चालान के ब्योरे की ऑनलाइन जांच कर दंड वसूली कर ली जाती है।
नंबर व पता बदले जाने की जानकारी नहीं होती
हर्षल डाके, उप-प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के मुताबिक आरसी बुक में दर्ज मोबाइल नंबर व निवासी पता बदल जाने की जानकारी प्रादेशिक परिवहन विभाग को तब होती है जब वाहन धारक स्वयं उपस्थित होकर आरसी बुक में दर्ज मोबाइल नंबर व पता बदलने के लिए आवेदन करता है। काटे गए चालान का दंड वसूलने की जिम्मेदारी यातायात पुलिस की है। उनके पास भी इस तरह की जानकारी उपलब्ध नहीं रहती है।
Created On :   5 Jan 2022 4:58 PM IST