जाति उत्पीड़न से जुड़े मामले में परमबीर को 15 जून तक बरकरार, 18 जून तक स्टैन स्वामी को अस्पताल में रखने का निर्देश 

Instructions to keep Stan Swamy in hospital till June 18
जाति उत्पीड़न से जुड़े मामले में परमबीर को 15 जून तक बरकरार, 18 जून तक स्टैन स्वामी को अस्पताल में रखने का निर्देश 
जाति उत्पीड़न से जुड़े मामले में परमबीर को 15 जून तक बरकरार, 18 जून तक स्टैन स्वामी को अस्पताल में रखने का निर्देश 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जाति उत्पीड़न से जुड़े मामले में आरोपी पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त को गिरफ्तारी से मिली राहत को 15 जून तक बरकरार रखा है। गुरुवार को समय अभाव के चलते मामले की विस्तार से सुनवाई नहीं हो सकी। जिसके चलते न्यामूर्ति एसएस शिंदे की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया। सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर कर खुद के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आग्रह किया है। अकोला में तैनात पुलिस निरीक्षक भीमराव घाडगे ने साल 2015 की एक घटना को लेकर सिंह के खिलाफ जाति उत्पीड़न की (एट्रासिटी) की शिकायत दर्ज कराई है। इस बीच कोर्ट में एक हस्तक्षेप आवेदन दायर कर दावा किया गया है कि पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने अपने दो अधिकारियों के मार्फत 200 करोड़ के हफ्ता वसूली की मांग की थी। यह आवेदन कोर्ट में खार इलाके के डेवलपर कार्तिक भट्ट ने दायर किया है। आवेदन में भट्ट ने दावा किया है कि उन्होंने चेम्बूर में साल 2018 में एक झोपड़पट्टी पुनर्वास (एसआरए) का एक प्रोजेक्ट लिया था। इस मामले में दर्ज एफआईआर को आगे न बढ़ाने के लिए 200 करोड़ की मांग की गई थी। आवेदन में सिंह पर एक्सटॉर्शन रैकेट चलाने का भी आरोप लगाया गया है। भट्ट ने कोर्ट से आग्रह किया है कि उन्हें सिंह से जुड़े मामले में हस्तक्षेप करने की इजाजत दी जाए। आवेदन में आग्रह किया गया है कि सिंह को किसी प्रकार की राहत न दी जाए।

18 जून तक स्टैन स्वामी को अस्पताल में रखने का निर्देश 

उधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव के एल्गार परिषद मामले 84 वर्षीय आरोपी स्टैन स्वामी की सेहत को लेकर अस्पताल से रिपोर्ट मंगाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने स्वामी को बांद्रा स्थित होली फैमिली अस्पताल में 18 जून 2021 तक रखने का निर्देश दिया है।स्वामी को पिछले दिनों तलोजा जेल से निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्वामी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता मिहीर देसाई ने कहा कि पिछले दिनों स्वामी को कोविड संक्रमित पाया गया था। इसलिए स्वामी को कुछ दिन और निजी अस्पताल में रहने दिया जाए। इसके बाद खंडपीठ ने स्वामी को 18 जून 2021 तक अस्पताल में रखने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने 17 जून को इस मामले की सुनवाई रखी है। 
 

 

 

 

 

 

Created On :   10 Jun 2021 9:08 PM IST

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