नायलॉन मांजे पर पाबंदी लगाने नियमावली बनाने के निर्देश

Instructions to make rules to ban nylon manja
नायलॉन मांजे पर पाबंदी लगाने नियमावली बनाने के निर्देश
नागपुर खंडपीठ नायलॉन मांजे पर पाबंदी लगाने नियमावली बनाने के निर्देश

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बाॅम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने बुधवार को राज्य सरकार, जिलाधिकारी, मनपा और पुलिस को नायलॉन मांजा के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए नई नियमावली बनाने का निर्देश दिया है। नियमावली को बनाने के लिए न्यायालय ने प्रतिवादियों को लिखित मसौदा प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया है। दो सदस्य न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे और अनिल पानसरे की खंडपीठ ने स्वसंज्ञान जनहित याचिका पर यह आदेश दिया है। जानकारी अनुसार नायलॉन मांजे को लेकर बाॅम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने स्वसंज्ञान लिया है। इस जनहित याचिका में वरिष्ठ अधि. फिरदौस मिर्जा को न्यायालय मित्र बनाया गया है। न्यायालय मित्र ने बताया है कि नायलॉन मांजे को इस्तेमाल करने पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने पर्यावरण सुरक्षा प्रावधानों के तहत पाबंदी लगाई है। इस पाबंदी का उल्लंघन करने पर दंड एवं कड़ी कार्रवाई का भी निर्धारण किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 113 और 117 में नियमों के उल्लंघन में कार्रवाई का प्रावधान है, लेकिन इन प्रावधानों के बाद भी मांजे पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकी। न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद नई नियमावली बनाने का निर्देश दिया है। इसमें जिला प्रशासन, पुलिस, मनपा सहित सभी प्रतिवादियों को अपने सुझााव व मसौदा देना है। मामले की अगली सुनवाई 8 सप्ताह बाद होगी। 

Created On :   20 Jan 2022 12:53 PM GMT

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