संवैधानिक संकट पैदा कर सरकार गिराने का इरादा, नहीं मिलेगी कामयाबी - जयंत पाटील

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के जलसंसाधन मंत्री जयंत पाटील ने भाजपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि संवैधानिक संकट पैदा करके कुछ लोगों के मन में सरकार गिराने का इरादा है। यही लोग ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं लेकिन ऐसे लोग अपने इरादे में कामयाब नहीं होंगे। राज्य की महाविकास आघाडी की सरकार स्थिर है। तीनों दलों के विधायक एकजुट हैं। यह सरकार पांच नहीं बल्कि 15 सालों तक चलेगी।
रविवार को सोशल मीडिया के माध्यम से पत्रकारों से बातचीत में पाटील ने कहा कि मुझे विश्वास है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में नामित करने संबंधित राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश को मंजूर करेंगे। पाटील ने कहा कि राज्यपाल के पास राज्य मंत्रिमंडल ने सिफारिश की है इसलिए उन्हें इस सिफारिश को मानना आवश्यक है। पाटील ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि राज्यपाल कानून के दायरे के बाहर जाकर कोई फैसला करेंगे। हमें उम्मीद है कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री को नामित करेंगे। पाटील ने कहा कि कोरोना के संकट में भाजपा ने मध्यप्रदेश कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया।
इस संकट के समय में भाजपा के कुछ नेताओं के मन में सरकार गिराने की बात सुझ रही है। यह दुर्भाग्य पूर्ण बात है। पाटील ने कहा कि अगर सरकार गिराने की कोशिश हुई तो भाजपा अपना नाम खराब कर लेगी। पाटील ने कहा कि सभी लोग कोरोना से लड़ रहे हैं लेकिन राज्य में भाजपा के हाथ से सत्ता चली गई है। इसलिए भाजपा के नेताओं के मन में निराशा छाई हुई है। इस दौरान पाटील ने कहा कि देश भर मे कोरोना के सबसे अधिक मरीज महाराष्ट्र में हैं।
इस आधार पर केंद्र सरकार को सबसे अधिक मदद महाराष्ट्र को करना चाहिए। इसके लिए राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। पाटील ने कहा कि कोरोना संकट को देखते हुए इस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल आने वाले चिकित्सा उपकरणों की जीएसटी दर को केंद्र सरकार को बिना मांग किए कम कर देना चाहिए।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।