अभियांत्रिकी की छात्रा को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत

Interim relief from High Court to engineering student
अभियांत्रिकी की छात्रा को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत
नागपुर खंडपीठ अभियांत्रिकी की छात्रा को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत

डिजिटल डेस्क, नागपुर। उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ की दो सदस्यों की बेंच ने वर्धा की कम्प्यूटर इंजीनियरिंग की छात्रा को अंतरिम राहत दी है। न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे और अनिल पानसरे ने रातुम नागपुर विद्यापीठ और कॉलेज प्रबंधन को छात्रा को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का आदेश दिया है। छात्रा वर्धा के सुरेश देशमुख कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कम्प्यूटर इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में अध्ययनरत है। इस साल 7वें सेमेस्टर के लिए 3 दिसंबर को परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि थी। छात्रा के परीक्षा फार्म को विद्यापीठ और कॉलेज प्रबंधन ने स्वीकार नहीं किया। दोनों का दावा है कि, छात्रा ने ट्यूशन फीस में रियायत योजना में  लाभ लेने के बाद भी कॉलेज स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी नहीं की है। छात्रा ने परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यापीठ और कॉलेज प्रबंधन को निवेदन 13 दिसंबर से पहले किया था, लेकिन कोई भी पहल नहीं होने पर छात्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दोनों प्रतिवादियों को अन्य पेपर में शामिल होने की अनुमति देने का आदेश देने की मांग की थी। न्यायालय ने सुनवाई के बाद छात्रा को राहत देते हुए विद्यापीठ और कॉलेज प्रबंधन आदेश दिया है कि, छात्रा का आवेदन फार्म स्वीकार किया जाए। साथ ही छात्रा को ऑनलाइन परीक्षा के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड भी दिया जाए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता स्मिता दशपुत्रे ने पैरवी की।
 

Created On :   19 Dec 2021 12:21 PM GMT

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