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नलकूप खनन में 29 लाख की अनियमितता, उपयंत्री निलंबित

डिजिटल डेस्क शहडोल। नलकूप खनन व हैंडपंप स्थापना में गंभीर अनियमितता का दोषी पाए जाने पर उप यंत्री व प्रभारी सहायक यंत्री पीएचई उपखंड कोतमा (अनूपपुर) एसपी द्विवेदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कमिश्नर आरबी प्रजापति ने शुक्रवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। जनपद पंचायत अनूपपुर में परफॉरमेंस ग्रांट योजना अंतर्गत वर्ष 2017-18 में प्राप्त राशि के विरुद्ध 18 ग्राम पंचायतों में 40 नल कूप खनन एवं हैंडपंप स्थापना के कार्य के संबंध में अनियमितता पाई गई थी। इस पर कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यंात्रिकी शहडोल की अध्यक्षता में कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यंात्रिकी सेवा संभाग अनूपपुर एवं उपयंत्री ग्रामीण यंात्रिकी सेवा उप संभाग अनूपपुर की तीन सदस्यीय समिति से जांच कराई गई थी। जांच 29 लाख 1 हजार 613 रुपए की आर्थिक अनियमितता पाई गई। जांच में प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया था कि श्री द्विवेदी द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति आदेश में दिए गए निर्देशों व शर्तों का पालन नहीं किया गया। सिर्फ स्वयं के लाभ के उद्देश्य से निजी फर्मों को राशि का भुगतान कराया गया।
उमरिया में रहेंगे अटैच
श्री द्विवेदी का उक्त कृत्य मप्र सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत एवं दंडनीय है। कमिश्नर द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एसपी द्विवेदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी खंड उमरिया नियत किया गया है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।