नलकूप खनन में 29 लाख की अनियमितता, उपयंत्री निलंबित 

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
नलकूप खनन में 29 लाख की अनियमितता, उपयंत्री निलंबित 

डिजिटल डेस्क शहडोल। नलकूप खनन व हैंडपंप स्थापना में गंभीर अनियमितता का दोषी पाए जाने पर उप यंत्री व प्रभारी सहायक यंत्री पीएचई उपखंड कोतमा (अनूपपुर) एसपी द्विवेदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कमिश्नर आरबी प्रजापति ने शुक्रवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं।      जनपद पंचायत अनूपपुर में परफॉरमेंस ग्रांट योजना अंतर्गत वर्ष 2017-18 में प्राप्त राशि के विरुद्ध 18 ग्राम पंचायतों में 40 नल कूप खनन एवं हैंडपंप स्थापना के कार्य के संबंध में अनियमितता पाई गई थी। इस पर कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यंात्रिकी शहडोल की अध्यक्षता में कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यंात्रिकी सेवा संभाग अनूपपुर एवं उपयंत्री ग्रामीण यंात्रिकी सेवा उप संभाग अनूपपुर की तीन सदस्यीय समिति से जांच कराई गई थी। जांच 29 लाख 1 हजार 613 रुपए की आर्थिक अनियमितता पाई गई। जांच में प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया था कि श्री द्विवेदी द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति आदेश में दिए गए निर्देशों व शर्तों का पालन नहीं किया गया। सिर्फ स्वयं के लाभ के उद्देश्य से निजी फर्मों को राशि का भुगतान कराया गया। 
उमरिया में रहेंगे अटैच
श्री द्विवेदी का उक्त कृत्य मप्र सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत एवं दंडनीय है। कमिश्नर द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एसपी द्विवेदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी खंड उमरिया नियत किया गया है। 
 

Created On :   12 Oct 2019 12:34 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story