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विदर्भ सिंचाई घोटाले के आरोपियों को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

डिजिटल डेस्क, नागपुर। विदर्भ के बहुचर्चित सिंचाई घोटाले के आरोपियों को नागपुर जिला एवं सत्र न्यायालय से तगड़ा झटका लगा है। मोखाबर्डी प्रकल्प में भ्रष्टाचार के आरोपी आर. जे. शाह प्राइवेट लिमिटेड और डी. ठक्कर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक कालिंदी राजेंद्र शाह, तेजस्विनी राजेंद्र शाह, प्रवीण नाथालाल ठक्कर, विशाल प्रवीण ठक्कर, जीगर प्रवीण ठक्कर, अरुण कुमार गुप्ता और रमेश कुमार सोनी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है।
आरोपियों को गिरफ्तारी से राहत
इस मामले में आरोपियों की एक याचिका हाईकोर्ट में लंबित है। ऐसे में वहां शुक्रवार को होने वाली सुनवाई तक सत्र न्यायालय ने आरोपियों को गिरफ्तारी से राहत दी है। भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) ने सिंचाई घोटाले में 9 जनवरी को 12 आरोपियों के खिलाफ करीब 4500 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी।
जमानत याचिका दायर की
इसके बाद आरोपियों ने जमानत याचिका दायर की थी। सरकार की ओर से पैरवी कर रहे सरकारी अधिवक्ता नितीन तेलगोटे ने आरोपियों की जमानत अर्जी पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने दलील दी कि अब तक अर्जदारों में किसी भी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है, न ही उन्होंने समर्पण किया है। ऐसे में तकनीकी तौर पर यह जमानत अर्जी ही गलत है।
Created On :   15 Feb 2018 5:42 PM IST