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जनहित याचिका में उठा काटोल क्षेत्र का मुद्दा, जिलाधिकारी हाजिर हों...
डिजिटल डेस्क, नागपुर. जिले के काटोल तहसील के चेंडरकापुर (मालेगांव) में एक धार्मिक स्थल को लेकर दो गुटों में हुआ विवाद बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में पहुंच गया है। इस मामले में हाईकोर्ट के नोटिस जारी करने के बाद भी जिलाधिकारी कार्यालय से जवाब न मिलने पर बुधवार को हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को तत्काल कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया। इसके बाद दोपहर करीब 3 बजे जिलाधिकारी विपीन इटनकर ने कोर्ट में हाजिरी लगाई और अपना स्पष्टीकरण दिया। हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर अमल करने का आदेश जारी किया। याचिकाकर्ता किशोर परतेती व अन्य ने यह याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता के अनुसार, जिला परिषद ने वर्ष 2017-18 में मालेगांव ग्राम पंचायत के तहत आने वाले चेंडकापुर गांव में समाज धार्मिक स्थल बनाने का निर्णय लिया। 5 लाख रुपए के प्रारूप के लिए ग्राम पंचायत ने जगह भी उपलब्ध करा कर दी। नवंबर 2017 में ग्राम पंचायत ने इस स्थल को कम से कम शुल्क में ग्रामीणों और सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराने का फैसला लिया, लेकिन एक समूह ने 18 अगस्त 2021 को बगैर किसी अनुमति के वहां एक मूर्ति स्थापित कर दी। इस पर नागरिकों ने आपत्ति ली। 28 सितंबर 2021 को जिलाधिकारी ने मामले की पुलिस जांच का आदेश दिया। 21 अक्टूबर 2021 को ग्राम पंचायत समिति ने जांच समिति बैठाई और मूर्ति हटाने का प्रस्ताव पारित किया। इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं होने से याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली।
Created On :   15 Sept 2022 6:21 PM IST