जबलपुर: कलेक्टर द्वारा कृत्रिम घी तैयार किये जाने के आरोपी पर एनएसए की कार्यवाही की गई

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जबलपुर: कलेक्टर द्वारा कृत्रिम घी तैयार किये जाने के आरोपी पर एनएसए की कार्यवाही की गई

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। जबलपुर कलेक्टर एव जिला दंडाधिकारी श्री कर्मवीर शर्मा द्वारा कृत्रिम घी तैयार करने के आरोपी को केन्द्रीय जेल में एनएसए. के तहत तीन माह की अवधि के लिए निरूद्ध करने का आदेश जारी किए गए हैं। आरोपी विजय कुमार गुप्ता पिता स्व. मिश्रीलाल गुप्ता, उम्र 36 साल निवासी भूकंप कालोनी, महावीर नगर, थाना संजीवनी नगर का निवासी है। आरोपी द्वारा अपने निवास में खाद्य तेल वनस्पति, घी ऐसेंस को मिश्रित कर भट्टी में गरम कर एवं ठंडा करके घी के रूप में मानव उपयोग हेतु संग्रह एवं विक्रय करना पाया गया। मौके पर नदी ब्रांड घी फ्लेवरिंग ऐजेंट 500 एमएल की खुली बॉटल लोहे के दो खुले टीन एवं गेस भटटी चूल्हा, एक तराजू, लोहे को चम्मच, आधा किलो ग्राम के घी 20 पैकेट इत्यादि पाया गया। मौके पर उक्त व्यवसाय का एफएसएआई के अंतर्गत कोई रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस नहीं पाया गया । आरोपी द्वारा कृत्रिम रूप से घी बनाने एवं बेचने का कार्य विगत कई वर्षों से अवैध रूप से धन अर्जित करने के लिए किया जा रहा था। इस प्रकार आरोपी द्वारा अवैध लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से आमजन के स्वास्थ्य को जान जोखिम में डालकर एवं शुद्ध घी के नाम पर धोखाधड़ी कर बगैर लाइसेंस-रजिस्ट्रेशन के कृत्रिम घी बनाने एवं बेचने का अवैध कार्य किया जा रहा था। आरोपी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 (2) के तहत तीन माह के लिए केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध करने का आदेश दिया गया है।

Created On :   15 Jan 2021 10:21 AM GMT

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