जिले के सौ गांवों में चलायी जाएगी जलयुक्त शिवार 2.0 योजना

जिले के सौ गांवों में चलायी जाएगी जलयुक्त शिवार 2.0 योजना
भंडारा जिले के सौ गांवों में चलायी जाएगी जलयुक्त शिवार 2.0 योजना

डिजिटल डेस्क, भंडारा. जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने सोमवार,17 अप्रैल को राज्य शासन के महत्वकांक्षी कार्यक्रम जलयुक्त शिवार 2.0 का जायजा लेकर जिले के 100 गांवों में यह कार्यक्रम चलाए जाने संबंधी सूक्ष्म नियोजन करने के लिए जलसंपदा विभाग को निर्देश दिए। इसके साथ ही जलयुक्त शिवार अभियान के संनियंत्रण के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तथा तहसील स्तर पर उपविभागीय अधिकारी की अध्यक्षता में समिति रहेगी। सभी तहसीलों में उपविभागीय अधिकारी की अध्यक्षता में समिति की बैठक लेकर उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर की अध्यक्षता में आयोजित जायजा बैठक में कृषि, जलसंधारण, मत्स्य व्यवसाय सहित अन्य विभाग के अधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि खेती के लिए सिंचाई के सुविधा निर्माण करना इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है। जलयुक्त शिवार के पहले चरण में मुहिम की सफलता का प्रचार व प्रसिध्दि करने संबंधी सूचना विभाग को दिए गए। आगे के सप्ताह में कृषि विभाग ने कार्यशाला का आयोजन करने की सूचना दी। जलयुक्त शिवार 2.0 में प्रथम चरण के पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम न चलाए हुए पात्र गांवों में मृद व जलसंधारण के कार्य किए जाएंगे। 

उसी तरह जिन गांवों में पहला चरण चलाया गया है, परंतु पानी की जरूरत हंै। वहां भी जनसहयोग से कार्य किए जाए, ऐसी सूचनाएं दी। उन्होंने बताया कि इस अभियान के लिए जलयुक्त शिवार का पहला चरण, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प व आदर्श गांव तथा अन्य पाणलोट क्षेत्र विकास के कार्य पूर्ण हुए गांव को छोड़कर शेष गांव चुने जाएंगे। गांव नियोजन तैयार करते समय यह पाणलोट क्षेत्र नियोजन का तत्व रहेगा।

कार्यक्रम के अंतिम नियोजन को ग्रामसभा की मंजूरी मिलने के बाद प्रशासकिय मंजूरी दी जाएगी। गांव प्रारूप नुसार कार्य होने के बाद गांव की जलपरिपूर्णता रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसी तरह पूर्ण हुई योजनाओं के लिए देखभाल व दुरुस्ती परीक्षण किए जाएंगे। इसी तरह गांवों में नागरिकों की जल साक्षरता अभियान द्वारा जनजागरण किया जाएगा। फसलों की उत्पादकता के साथ सामूहिक सिंचाई सुविधा निर्माण करना व अन्य मामलों का समावेश होगा। 

Created On :   18 April 2023 7:02 PM IST

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