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जावड़ेकर का आरोप, प्रफुल पटेल ने एयर इंडिया को घाटे में डाला, पीएमसी बैंक गड़बड़ी की भी हो जांच

डिजिटल डेस्क, नागपुर। एयर इंडिया कंपनी के संकट के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पूर्व केंद्रीय उड्डयन मंत्री प्रफुल पटेल को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाए है कि पटेल ने ही एयर इंडिया का कबाड़ा किया है। 18 हजार करोड़ रुपये की गड़बड़ी वाली एयर इंडिया कंपनी ने 60 हजार करोड़ रुपये के विमान खरीदे। लेकिन विमान का कोई उपयोग ही नहीं हुआ। पंजाब महाराष्ट्र बैंक आर्थिक अनियमितता प्रकरण में भी पटेल की लिप्तता की जांच की आवश्यकता है। गौरतलब है कि प्रफुल पटेल पर माफिया दाऊद इब्राहिम के सहयोगी इकबाल मिर्ची के साथ आर्थिक व जमीन के लेनदेन के आरोप लगाए गए हैं। इन प्रकरणों की जांच ईडी अर्थात प्रवर्तन निदेशालय के माध्यम से की जा रही है। शुक्रवार का चुनाव प्रचार के सिलसिल में नागपुर में आए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जावड़ेकर ने पत्रकारों से चर्चा की। श्री जावडेकर ने कहा कि विविध मामलों में पटेल का ही नाम क्यों जुड़ जाता है,यह भी जांच का विषय है। 18 हजार करोड़ की एयर इंडिया कंपनी ने 60 हजार करोड के विमान खरीदे लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया। एयर इंडिया के मार्ग निजी विमान कंपनियों को दिए गए। एयर इंडिया को पटेल व उनके सहयोगियों ने डूबोया। डॉ.मनमोहनसिंह प्रधानमंत्री थे तब देश में फोन बैंकिंग शुरु की गई। फोन करके करोड़ों के कर्ज मंजूर किए गए। पीएमसी बैंक आर्थिक अनियमितता मामले में भी पटेल की जांच हाेना चाहिए।
पवार नहीं संभाल पा रहे दल
राकांपा अध्यक्ष शरद पवार स्वयं के दल को संभाल नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस नेता सुशील शिंदे कह चुके हैं कि वे थक गए हैं। यह तय नहीं हो पाता है कि विरोधक िकस ओर है। जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय के देश विरोधी नारे लगानेवालों का समर्थन करनेवाले कांग्रेस के नेता सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं।
सावरकर पर अध्ययन करें
विनायक दामोदर सावरकर को भारतरत्न सम्मान के संकल्प मामले पर बहस को लेकर श्री जावड़ेकर ने कहा कि पहले कांग्रेस के लोग सावरकर के बारे में अध्ययन करें। इंदिरा गांधी ने सावरकर के सम्मान में डाक टिकट जारी की थी। सावरकर ने देश के लिए बड़ा योगदान दिया है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने सावरकर पर पुस्तक लिखी, उसे कांग्रेसवालों ने पढ़ना चाहिए।
महायुति जीतेगी
राज्य में भाजपा महागठबंधन की जीत का विश्वास जताते हुए श्री जावडेकर ने कहा कि एक बार कांग्रेस को 221 सीटें मिली थी वह रिकार्ड भी इस बार भाजपा तोड़ देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर मतदाताओं का विश्वास बढ़ा है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।