लावासा हिल स्टेशन मामले में हाईकोर्ट नियुक्त करेगा न्याय मित्र, दायर हुई है जनहित याचिका  

Justice friend will appoint by High Court in Lavasa hill station case
लावासा हिल स्टेशन मामले में हाईकोर्ट नियुक्त करेगा न्याय मित्र, दायर हुई है जनहित याचिका  
लावासा हिल स्टेशन मामले में हाईकोर्ट नियुक्त करेगा न्याय मित्र, दायर हुई है जनहित याचिका  

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने पुणे स्थित लावासा कार्पोरेशन के हिल स्टेशन प्रोजेक्ट की वैधता पर सवाल उठाने वाले जनहित याचिका की तार्किक व प्रभावी ढंग से पैरवी तथा सहयोग के लिए न्याय मित्र (एमाइक्स क्यूरी) की नियुक्ति करेगा। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा कि हम चाहते हैं कि याचिका में उठाए गए मुद्दों को तार्किक ढंग से हमारे समाने रखा जाए। क्योंकि मामले की सुनवाई में लंबा वक्त नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए हम इस मामले में प्रभावी सहयोग के लिए न्यायमित्र की नियुक्ति करेंगे और 26 फरवरी को इस मामले की सुनवाई होगी। खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता न्याय मित्र को अपना सहयोग दे। इस विषय पर पेशे से वकील नानासाहब जाधव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।

याचिका में दावा किया गया है कि नियमों की अनदेखी करके लवासा प्रोजेक्ट के लिए किसानों की जमीन खरीदी गई है। याचिका में पर्यावरण से जुड़े नियमों की अनदेखी का भी आरोप लगाया गया है। पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि लावासा को फायदा पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने नियमों को ताक पर कानून में संसोधन किए हैं, इसलिए  संसोधन को रद्द किया जाए। वहीं राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी ने दावा किया था कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। 

Created On :   18 Feb 2021 2:54 PM GMT

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