जावेद अख्तर मामले में कंगना का आवेदन खारिज, मुकदमा रद्द करने किया था आवेदन 

Kanganas application rejected in Javed Akhtar case
जावेद अख्तर मामले में कंगना का आवेदन खारिज, मुकदमा रद्द करने किया था आवेदन 
जावेद अख्तर मामले में कंगना का आवेदन खारिज, मुकदमा रद्द करने किया था आवेदन 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई की दिंडोशी सत्र न्यायालय ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की ओर से दायर किए गए आवेदन को खारिज कर दिया है। आवेदन में रनौत ने मांग की थी कि गीतकार जावेद अख्तर की ओर से की गई मानहानि की शिकायत के बाद निचली अदालत में चल रहे मुकदमे को रद्द कर दिया जाए। आवेदन में रनौत ने दावा किया था कि इस मामले में उनके खिलाफ जारी किया गया जमानती वारंट व शुरु कार्रवाई नियमों के विपरीत है। गीतकार अख्तर ने अंधेरी कोर्ट में रनौत के खिलाफ मानहानि की शिकायत की है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसयू बघेल के सामने रनौत के वकील रिजवान सिद्दिकी ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत मैजिस्ट्रेट को पहले शिकायतकर्ता व गवाहों का बयान दर्ज करना चाहिए। इसके बाद कोर्ट को मेरे मुवक्किल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरु करनी चाहिए। मैजिस्ट्रेट ने इस मामले में गवाहों के बयान नहीं दर्ज किए हैं। इस लिहाज  से इस मामले में नियमों का पालन नहीं हुआ है। इसलिए निचली अदालत में मेरे मुवक्किल के खिलाफ जारी कार्यवाही को रद्द किया जाए। वहीं अख्तर की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता जय भारद्वाज ने रनौत के आवेदन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप की जरुरत नहीं है। इस तरह से न्यायाधीश ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद रनौत के आवेदन को खारिज कर दिया। 

Created On :   5 April 2021 8:40 PM IST

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