खंडारे को कोर्ट से अंतरिम राहत नहीं, महाजेनको को नोटिस

Khandare not got interim relief from court, notice to Mahagenco
खंडारे को कोर्ट से अंतरिम राहत नहीं, महाजेनको को नोटिस
खंडारे को कोर्ट से अंतरिम राहत नहीं, महाजेनको को नोटिस

डिजिटल डेस्क, नागपुर। नियहबाह्य नियुक्ति के मामले में घिरे महाजेनको के मुख्य अभियंता प्रकाश खंडारे को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ से अंतरिम राहत नहीं मिल सकी है। उन्हें पदानवत करने के महाजेनको के 24 नवंबर के फैसले को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। शुक्रवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता ने कोर्ट यह आदेश रद्द करने की प्रार्थना की। मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने  महाजेनको को नोटिस जारी करके पक्ष रखने को कहा है। इस याचिका पर फैसला होने तक महाजेनको के आदेश पर स्थगन लगाने की मांग काे भी हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया। मामले में तीन सप्ताह बात सुनवाई रखी गई है। दरअसल खंडारे पर आरोप है कि वर्ष 2017 में उन्हें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में जितने अंक मिले, उसमें 10 अंक अतिरिक्त बढ़ाकर उन्हें मुख्य अभियंता का पद मिला था। इस मामले में विभाग ने कार्यकारी प्रकल्प संचालक एम.मारुडकर की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की। जांच में खंडारे को दोषी मान कर उन्हें पदानवत करने का निर्णय लिया गया। मामला अब कोर्ट में विचाराधीन है। याचिकाकर्ता की ओर से एड. अक्षय सुदामे ने पक्ष रखा।

Created On :   28 Nov 2020 4:19 PM IST

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