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लॉकडाउन 4.0 के नियमों में थोड़ी ढील - रेड जोन में ई-कामर्स, शराब होम डिलीवरी की छूट
डिजिटल डेस्क, मुंबई। लॉकडाउन में चौथे चरण में महाराष्ट्र सरकार ने नियमों में थोड़ी ढील दी है। मंगलवार को राज्य सरकार द्वारा जारी नियमावली में रेड जोन में भी ई-कॉमर्स के जरिये अति आवश्यक सेवाओं के साथ-साथ दूसरे सामान भी बेचने की इजाजत होगी। इसके अलावा रेड जोन में केवल अत्यावश्यक चीजों का उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाइयों को शुरु करने की इजाजत होगी। राज्य सरकार द्वारा जारी नियमावली से अलग अगर स्थानीय प्रशासन कोई फैसला करना चाहे, तो उसे मुख्य सचिव की इजाजत लेनी होगी। आदेश पर किसी तरह की भ्रम की स्थिति ना हो इसलिए यह फैसला किया गया है।
रेड जोन में ये इलाके
राज्य को अब रेड जोन और बिना रेड जोन वाले दो विभागों में बांट दिया गया है। रेड जोन में मुंबई के साथ एमएमआर क्षेत्र की सभी महानगर पालिकाएं होंगी। इसके अलावा पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद, मालेगांव, नासिक, धुले, जलगांव, अकोला, अमरावती यह महानगर पालिका क्षेत्र रेड जोन में शामिल हैं। बचे हुए सारे इलाके बिना रेड जोन वाले क्षेत्र होंगे। कंटेनमेंट जोन में लॉक डाउन पर कड़ाई से अमल किया जाएगा और अत्यावश्यक सेवाओं के अलावा वहां किसी चीज की इजाजत नहीं होगी।
रात में कर्फ्यू
शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रहेंगी। इस दौरान चिकित्सकीय सेवा जैसे जरूरी काम को छोड़कर लोगों को घरों से निकलने की इजाजत नहीं होगी। 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं, बीमारों और 10 साल से छोटे बच्चों को भी चिकित्सकीय जरूरतों के अलावा दूसरे कामों के लिए घर जे ना निकलने के लिए कहा गया है।
रेड जोन में किसकी इजाजत, किसकी नहीं
• अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ी सारी दुकाने, बैंक-वित्तिय संस्थान
• अन्य दुकानें खोलने से जुड़ा फैसला लेने का अधिकार स्थानीय प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन की अनुमति से शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी, शराब की होम डिलीवरी की जा सकेगी
• ऑटो रिक्शा और टैक्सी सेवाएं बंद रहेंगी, दुपहिया पर सिर्फ एक व्यक्ति और चारपहिया पर ड्राइवर के अलावा सिर्फ दो लोग बैठ सकेंगे
• मॉल्स, बिना इजाजत वाली दुकानें साफ सफाई के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोली जा सकेंगी
• रजिस्ट्री कार्यालय, आरटीओ ऑफिस शुरू रहेंगे
• उत्तर पुस्तिकाओं की जांच रिजल्ट घोषित करने के लिए विश्वविद्यालय और कॉलेज 5 फ़ीसदी कर्मचारियों के साथ खोलने की इजाजत
• कोरियर व पोस्टल सेवाएं
• निजी कार्यालयों को खोलने की अनुमति नहीं, जबकि सरकारी कार्यालय 50 फीसदी कर्माचारियों की उपस्थिति में खोला जा सकेगा।
• कंटेनमेंट जोन को छोड़ कर रेस्टोंरेट को होम डिलीवरी की अनुमति
बिना रेड जोन वाले इलाकों के नियम
• स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और खुली जगहों पर व्यक्तिगत व्यायाम की इजाजत होगी, लेकिन लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी
• 50 फीसदी यात्रियों के साथ बसें चलाने की अनुमति
• सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक सभी दुकानें और बाजार खुले रखने की इजाजत, लेकिन भीड़ होने पर स्थानीय प्रशासन को बंद करने का अधिकार
• रेड जोन से बाहर स्थित इलाकों में सैलून खोलने की इजाजत
सभी जोन में इन पर पाबंदी
• ट्रेन, मेट्रो, हवाई जहाज, शैक्षणिक संस्थान, होटल, मॉल, धार्मिक स्थल और अंतरराज्यीय सड़क परिवहन अभी बन्द रहेंगे।
Created On :   19 May 2020 10:01 PM IST