हाईकोर्ट से एमआईडीसी को मिली राहत, 30 साल पुराना मुआवजे का आदेश खारिज नहीं

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भू-खंड अधिग्रहण हाईकोर्ट से एमआईडीसी को मिली राहत, 30 साल पुराना मुआवजे का आदेश खारिज नहीं

डिजिटल डेस्क, नागपुर. हिंगना तहसील के तुरकामारी गांव में करीब 30 वर्ष पूर्व किए गए भू-खंड अधिग्रहण के मामले में महाराष्ट्र इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमआईडीसी) को राहत मिली है। 26 मार्च 1992 को जारी मुआवजे के आदेश पर हस्ताक्षर नहीं थे, इस दलील के कारण आदेश को रद्द करने से हाईकोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने माना है कि, याचिकाकर्ता रमेश निखाड़े व अन्य ने न केवल बहुत देरी से याचिका दायर की, बल्कि 1992 में निर्धारित मुआवजे की कुछ रकम भी निकाल ली। हांलाकि, मुआवजा बढ़ाने के लिए याचिकाकर्ता को 4 सप्ताह के भीतर संबंधित प्राधिकरण की शरण लेने की छूट जरूर दी गई है।

Created On :   30 Dec 2022 7:57 PM IST

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