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NMC : इमारत मंजूरी का शुल्क किश्तों में भर सकेंगे भूमि मालिक

डिजिटल डेस्क, नागपुर। नागपुर सुधार प्रन्यास की तर्ज पर अब महानगरपालिका भी इमारत मंजूरी का शुल्क किस्तों में लेने की तैयारी कर रही है। इस नए नियम से मनपा की आय बढ़ने के साथ ही डेवलपर्स और भूमि मालिकों को शुल्क भरने में आसानी होगी। कई इमारतों का शुल्क एक करोड़ रुपए से अधिक होने के कारण भूमि के मालिक एक साथ इतनी बड़ी राशि नहीं भर पाते हैं, लेकिन जब यह शुल्क किस्तों में होगा, तो उनके लिए शुल्क भरना आसान हो जाएगा।
20 जून को रखा जाएगा प्रस्ताव
बताया जा रहा है मंदी के दौर की वजह से लोगाें की स्थिति ठीक नहीं है। वहीं इमारत की नक्शा मंजूरी के दौरान लिया जाने वाला शुल्क जब एक करोड़ से अधिक होता है, तो डेवलपर्स और भूमि मालिक भी उसे एक साथ भरने की स्थिति में नहीं होते हैं। चूंकि इमारत के नक्शा मंजूरी से मिलने वाला शुल्क मनपा के लिए आय का एक बड़ा साधन है, ऐसे में किस्तों में शुल्क लेने से मनपा की आय में बढ़ोतरी होगी। दूसरी ओर इसका गलत फायदा न उठाया जाए, इसको ध्यान में रखकर मनपा ने ब्याज का भी प्रावधान रखा है। शुल्क 3 और 4 किस्तों में तय कर दिया गया है। इससे सभी को अासानी होगी। यह प्रस्ताव मनपा की स्थायी समिति में 20 जून को रखा जाएगा।
किश्तों में भर सकेंगे शुल्क
70 मीटर तक की इमारत पर तीन किस्तों में शुल्क भरने का अवसर दिया जाएगा। इसमें पहली किस्त शुरुआत में 33 फीसदी, दूसरी किस्त 12वें महीने के अंत में 33 फीसदी और तीसरी किस्त 24वें महीने के अंत तक 34 फीसदी भरनी पड़ेगी।
70 मीटर से अधिक ऊंचाई की इमारत का शुल्क भरने के लिए 25-25 फीसदी की 4 किस्तों के अवसर दिए जाएंगे। इसमें पहली किस्त शुरुआत में, दूसरी 12 महीने, तीसरी 24 महीने और चौथी 36 महीने के अंत तक जमा करनी होगी।
समय पर शुल्क नहीं भरा तो लगेगा ब्याज
इमारत का मंजूरी शुल्क एक करोड़ से अधिक होने पर यह नियम लागू होगा। साथ ही नक्शा मंजूरी के पहले सप्ताह में पहली किस्त भरना अनिवार्य है। शेष रकम पर 12 फीसदी ब्याज लिया जाएगा। यदि शुल्क समय पर नहीं भरा गया, तो शेष रकम पर 18 फीसदी ब्याज वसूल किया जाएगा।
Created On :   15 Jun 2019 2:10 PM IST