पिता की हत्या के आरोपी बेटे को आजीवन कारावास

Life imprisonment for son accused of killing father
पिता की हत्या के आरोपी बेटे को आजीवन कारावास
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा पिता की हत्या के आरोपी बेटे को आजीवन कारावास

डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। न्यूटन चौकी क्षेत्र के ग्राम हर्राहेट में जमीनी विवाद के चलते 25 जुलाई 2019 की शाम एक शख्स ने पहले बुजुर्ग पिता पर कुल्हाड़ी से हमला किया और गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के साक्ष्य छिपाने आरोपी बेटे ने पिता का शव कुएं में फेंक दिया था। इस मामले की सुनवाई कर रहे जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीपी शर्मा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक अजय पालीवाल ने बताया कि न्यूटन चौकी क्षेत्र के ग्राम हर्राहेट निवासी बुजुर्ग रोशन यदुवंशी अपनी 5 एकड़ जमीन बेचकर शहर जाकर रहना चाहता था। इस बात से उसका बड़ा बेटा 45 वर्षीय सुरेश यदुवंशी नाराज था। इसी विवाद के चलते 25 जुलाई की शाम लगभग 7.30 बजे गांव में चल रही रामकथा से घर लौट रहे रोशन यदुवंशी पर सुरेश यदुवंशी ने हमला कर दिया। कुल्हाड़ी के वार से घायल रोशन की गमछे से गला घोंटकर सुरेश यदुवंशी ने हत्या कर दी। हत्या के बाद पिता रोशन का शव सुरेश ने कुएं में फेंक दिया था। इस मामले में सुनवाई कर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीपी शर्मा ने सुरेश यदुवंशी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस ने इस मामले में सुरेश के बेटे संदीप को सहआरोपी बनाया था, लेकिन साक्ष्य न मिलने पर उसे दोषमुक्त कर दिया गया है।

Created On :   31 Oct 2021 6:04 PM IST

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