लूट और हत्या के आरोपी को आजीवान कारावास

Life imprisonment for the accused of robbery and murder
लूट और हत्या के आरोपी को आजीवान कारावास
- विशेष न्यायाधीश ने सुनाई सजा लूट और हत्या के आरोपी को आजीवान कारावास

डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। देहात थाना क्षेत्र के प्रियदर्शिनी कॉलोनी में एक महिला से लूट और हत्या का मामला सामने आया था। इस मामले में आरोपी मृतका का मुंह बोला बेटा और उसका साथी था। प्रकरण की सुनवाई कर विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार आयाची ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजन अधिकारी आरिफ खान ने बताया कि 14 नवम्बर 2017 को प्रियदर्शिनी कॉलोनी निवासी काशी पति खेमकरण डेहरिया (46) से लूट और हत्या की वारदात सामने आई थी। इस मामले में बिछुआ के पलासपानी निवासी श्रीकांत पिता बसोड़ीलाल राउत और हर्रई निवासी नीलेश पिता श्रीराम कहार को आरोपी बनाया गया था। मृतका काशी आरोपी श्रीकांत को मुंह बोला बेटा मानती थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपी श्रीकांत को दोषी पाया। जिसे आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर नीलेश को बरी कर दिया गया है।

Created On :   22 Nov 2021 11:17 PM IST

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