युवक की हत्या करने के आरोपी को उम्रकैद -जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी पर दो हजार का जुर्माना भी लगाया

Life imprisonment for the murder of a young man - also imposed a fine of two thousand on the accused
युवक की हत्या करने के आरोपी को उम्रकैद -जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी पर दो हजार का जुर्माना भी लगाया
युवक की हत्या करने के आरोपी को उम्रकैद -जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी पर दो हजार का जुर्माना भी लगाया

डिजिटल डेस्क जबलपुर । पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक को बेरहमी से पीटकर हत्या करने के आरोपी को जिला सत्र न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला सत्र न्यायधीश संजय शुक्ला की अदालत ने आरोपी पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार 3 फरवरी 2019 को घमापुर थानांतर्गत साहू मोहल्ले में आरोपी मनीष उर्फ विजय साहू ने रवि उर्फ उमेश साहू के साथ जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं रवि के परिजन उसे बचाने पहुंचे तब भी आरोपी ने नहीं माना और मुक्को से रवि के कान पर घातक प्रहार करता रहा। रवि को गंभीर अवस्था में उसके परिजन अस्पताल ले गये। वहां पर  चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। शासन की ओर से लोक अभियोजक अशोक पटेल ने पैरवी की।
 

Created On :   18 March 2020 1:39 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story