बहन के पति के हत्यारों को आजीवन कारावास

Life imprisonment to murderers of sisters husband
बहन के पति के हत्यारों को आजीवन कारावास
बहन के पति के हत्यारों को आजीवन कारावास


डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। कोयलांचल के परासिया में लगभग पांच माह पहले किए गए एक जघन्य हत्याकांड में सुनवाई के बाद चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या के तीन आरोपियों को अधिकतम आजीवन कारावास और 1500-1500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से उपसंचालक अभियोजन गोपाल कृष्ण हलदार ने पैरवी की है। घटना 3 जून 2019 की रात 8 बजे घटित हुई। मृतक विनोद उर्फ चिंटू प्रेम विवाह करने के बाद अपनी पत्नी के साथ परासिया के वार्ड क्रमांक 7 बीजी साइडिंग में रह रहा था। घटना की रात लगभग 8 बजे आरोपी लोकेश उर्फ लवकुश, सत्तू उर्फ सत्यनारायण, और राजा उर्फ शिवनारायण जो मृतक की पत्नी के भाई लगते थे मृतक के घर पहुंचे। आरोपियों ने घर के अंदर घुसकर मृतक  विनोद चौरसिया की आंख में पिसी मिर्च झोंक दी और उसको घर के बाहर लाकर लाठी, बल्ला और पत्थर से हमला किया। बीच बचाव करने आई मृतक की पत्नी के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की है। घटना में गंभीर रूप से घायल मृतक को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केेंद्र लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। गंभीर हालत में इलाज के दौरान विनोद ने रात 11.20 बजे जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना में पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर प्रकरण सुनवाई हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
हमले के बाद बरामदे मेें पड़ा खून भी किया साफ
आरोपियों ने युवक पर हमले के बाद इस घटना के साक्ष्य मिटाने के लिए बरामदे में पड़ा खून भी साफ किया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य मिटाने के लिए धाराएं लगाई थी। अपर सत्र न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए धारा 302 आईपीसी में आजीवन कारावास एवं 500-500 रुपए अर्थदंड, धारा 201 आईपीसी में 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास और 500-500 रुपए अर्थदंड एवं धारा 449 आईपीसी में 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और 500-500 रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

Created On :   25 Nov 2019 11:17 PM IST

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