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ऑनलाइन हुई 7 हजार मजदूरों की लिस्ट कंपनियाँ योग्यतानुसार ले सकेंगी काम

डिजिटल डेस्क जबलपुर । कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन में 7 हजार से ज्यादा प्रवासी मजदूर जिले में आये हैं, अब इन मजदूरों के सामने ऐसा संकट न आये कि रोजगार के लिये उन्हें परेशान होना पड़े। इसके लिये रोजगार सेतु पोर्टल बनाया गया और इसमें सर्वे करने के बाद मजदूरों की योग्यता के अनुसार लिस्ट तैयार की गई है, जिसे ऑनलाइन भी कर दिया गया है। इस पोर्टल पर सरकारी विभाग के साथ ही निजी उद्योगों के नियोक्ताओं की भी सूची है, जिससे वे अपने काम के अनुसार मजदूरों को रोजगार दे सकते हैं।
जिले में लॉकडाउन के दौरान दूसरे प्रदेशों से 7176 से ज्यादा मजदूर सर्वे में सामने आये हैं, जिनमें सबसे ज्यादा नगर निगम सीमा में 2373 मजूदरों के पंजीयन हुए हैं। सबसे कम मजदूरों की संख्या जनपद पंचायत जबलपुर ग्रामीण में है। मजदूरों को रोजगार से जोडऩे एनआईसी ने जो पोर्टल तैयार किया है उसमें सरकारी विभाग जहाँ मजदूरों की जरूरत होती है उनमें पीएचई, पीडब्ल्यूडी, राजस्व विभाग और डब्ल्यूआरडी आदि विभाग शामिल हैं, जहाँ कुशल और अकुशल श्रमिकों को काम िदया जायेगा।
ये आए सामने
पोर्टल पर अभी तक 23 नियोक्ता सामने आये हैं जिन्होंने पंजीयन कराए हैं। इनमें 2 बड़ी इंडस्ट्री वाले हैं जबकि कुछ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों से जुड़े हैं। 8 ठेकेदारी का काम करने वाले हैं जिन्हें मजदूरों की आवश्यकता होती है। ये सभी लोग अपने यहाँ काम के अनुसार प्रवासी मजदूरों को रोजगार देंगे।
इनका कहना है
पोर्टल में नियोक्ता के साथ ही मजदूरों की भी पूरी जानकारी है, जिससे जरूरत के अनुसार उन्हें रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। मजदूर कौन सी योग्यता रखते हैं और कहाँ काम करते थे, ये सभी जानकारी इसमें अपलोड की गई है।
-आशीष शुक्ला तकनीकी निदेशक एनआईसी
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।