13 मार्च को जिले की समस्त अदालतों में लगेगी लोक अदालत

Lok Adalat will be held in all the courts of the district on March 12
13 मार्च को जिले की समस्त अदालतों में लगेगी लोक अदालत
पन्ना 13 मार्च को जिले की समस्त अदालतों में लगेगी लोक अदालत

डिजिटल डेस्क, पन्ना। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव द्वारा प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी दी गई है कि मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार जिले समस्त न्यायालयों में दिनांक १२ मार्च २०२२ को प्रधान जिला न्यायाधीश उपेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशल लोक अदालत के सफलता पूर्वक आयोजन के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग एवं पत्राचार के माध्यम से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गए है। दिशा -निर्देशों के अनुपालन में प्रधान जिला/न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता एवं उनके मार्गदर्शन में दिन-प्रतिदिन जिले में पदस्थ समस्त न्यायाधीश तहसील न्यायालयों के समस्त न्यायाधीशगण के साथ बैठकें आयोजित की जा रही है तथा समस्त समझौते योग्य प्रकरणों की छटनी व समझौता कार्यवाहियाँ वृहद स्तर पर संचालित की जा रही है। सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण विकास भटेले द्वारा विशेष रूप से मोटर दुर्घटना प्रकरण, १३६ एन.आई. एक्ट. के तहत चेक बाउंस के प्रकरण, पारिवारिक विवाद से संबंधित प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या मेंं निकारण किए जाने के लक्ष्य को इंगित रखते हुए संबंधित अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं संबंधितो के साथ प्री-सिटिंग बैठकें आयोजित की जा रही है। जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा आम जन से अपेक्षा की है कि वह आगामी लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरणों का निराकरण करते हुए समाज में भाई-चारे का संदेश प्रशारित करेगें। 

Created On :   18 Feb 2022 5:50 AM GMT

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