लाउडस्पीकर की जरूरत नहीं सीधे मोबाइल के जरिए घर में पहुंचेगी अजान की आवाज

Loudspeaker is not needed, voice of Ajan will reach the house directly through mobile
लाउडस्पीकर की जरूरत नहीं सीधे मोबाइल के जरिए घर में पहुंचेगी अजान की आवाज
नई पहल लाउडस्पीकर की जरूरत नहीं सीधे मोबाइल के जरिए घर में पहुंचेगी अजान की आवाज

डिजिटल डेस्क, मुंबई, दुष्यंत मिश्र।। लाउडस्पीकर के जरिए अजान को लेकर हो रहे विवाद के बीच जुमा मस्जिद ट्रस्ट की ओर से एक सकारात्मक पहल की गई है। ट्रस्ट के चेयरमैन शोएब खातिब ने बताया कि एक मोबाइल ऐप विकसित किया जा रहा है जिसके जरिए लोगों तक अजान पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में ही ऐसा ऐप तैयार हो जाएगा जिससे लोग अपने घर में मोबाइल के जरिए अजान की आवाज सुन सकेंगे। इसके लिए उन्हें बस ऐप पर सब्सक्राइब का बटन दबाना होगा। खातिब ने बताया कि ऐप इस तरह से विकसित किया जा रहा है सब्सक्राइब करने वालों की ब्रॉडकास्ट लिस्ट हमारे पास रहेगी। मौलवी बटन दबाकर मोबाइल ऐप से अजान प्रसारित कर सकेंगे। इसके लिए लोगों से किसी से पैसे भी नहीं लिया जाएगा। खातिब ने कहा कि लाउडस्पीकर विवाद के बाद यूनाइटेड किंगडम (यूके) में रहने वाले उनके दोस्तों में बातचीत में बताया कि वे इस तरह का ऐप इस्तेमाल करते हैं जिसके बाद उन्होंने इस भारत में भी तैयार करने की कोशिश शुरू की। खातिब ने कहा कि तकनीक इतनी विकसित हो गई है कि अब इसकी मदद से अजान सीधे घर तक पहुंचाई जा सकती है तो क्यों न इसका फायदा उठाया जाए। जुमा मस्जिट ट्रस्ट महानगर की 80 मस्जिदों को नियंत्रित करती है और उसने पहले से इस बात की हिदायत दे रखी है कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीमकोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा। स्वयंसेवी संस्था आवाज से जुड़ी सुमैरा अब्दुलअली ने भी इस पहल की तारीफ की है उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल सराहनीय है। इससे लंबे समय से चला आ रहा विवाद खत्म हो सकता है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे की बैठक के दौरान भी इस तरह के सुझाव दिए गए थे।  

दो मस्जिदों के पदाधिकारियों पर एफआईआर

सुप्रीमकोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अजान के लिए लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने पर मुंबई की दो मस्जिदों को पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने बांद्रा पश्चिम इलाके में स्थित नूरानी मस्जिद और सांताक्रूज पश्चिम स्थित मुस्लिम कब्रिस्तान मस्जिद के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के साथ महाराष्ट्र पुलिस कानून की संबंधित धाराओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मस्जिदों के इमामों अनवर शब्बीर शाह और आरिफ सिद्दीकी और सांताक्रूज मस्जिद के ट्रस्टी शोएब शेख के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बता दें कि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने मस्जिदों से अजान के मुद्दे पर सरकार को कार्रवाई की चेतावनी दी है और ऐसा न करने पर मस्जिदों के सामने दोगुने आवाज में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने का ऐलान किया है।  
 

Created On :   8 May 2022 8:01 PM IST

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