अनिल देशमुख के खिलाफ जांच में सहयोग नहीं कर रही महाराष्ट्र सरकार - सीबीआई ने हाईकोर्ट से की शिकायत 

Maharashtra government not cooperating in investigation against Anil Deshmukh
अनिल देशमुख के खिलाफ जांच में सहयोग नहीं कर रही महाराष्ट्र सरकार - सीबीआई ने हाईकोर्ट से की शिकायत 
अनिल देशमुख के खिलाफ जांच में सहयोग नहीं कर रही महाराष्ट्र सरकार - सीबीआई ने हाईकोर्ट से की शिकायत 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि कोर्ट के आदेश के बवाजूद महाराष्ट्र सरकार राज्य के पूर्व गृहमंत्री व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल देशमुख के खिलाफ जांच में सहयोग नहीं कर रही है। जबकि हाईकोर्ट ने पिछले दिनों दिए गए अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि सीबीआई राज्य के पुलिस महकमें में पुलिसकर्मियों के तबादले व तैनाती से जुड़े पहलू की जांच कर सकती है। सीबीआई की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति एन जे जमादार की खंडपीठ के सामने कहा कि सीबीआई ने राज्य के खुफिया विभाग के आयुक्त को पत्र लिखकर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला द्वारा पुलिस महकमे में तबादले व तैनाती में होनेवाले भ्रष्टाचार के बारे में लिखे गए पत्र के बारे में जानकारी मांगी थी। लेकिन सहायक पुलिस आयुक्त नीतिन जाधव ने सीबीआई द्वारा मांगे गए दस्तावेजों को सौपने से इंकार कर दिया। खुफिया विभाग सीबीआई को दस्तावेज नहीं सौपना चाहता है। जबकि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें सरकार ने मांग की थी कि सीबीआई को राज्य के पुलिस विभाग के तबादले से जुड़े पहलू की जांच करने से रोका जाए। इसलिए सीबीआई की शिकायत है कि राज्य सरकार जांच में सहयोग नहीं कर रही है। 

इस पर खंडपीठ ने सीबीआई को इस मुद्दे पर आवेदन दायर करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने कहा कि सीबीआई द्वारा आवेदन दायर करने के बाद हम इस मामले की सुनवाई करेंगे। सीबीआई ने 21 अप्रैल को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता व राज्य के पूर्व गृहमंत्री देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार व पद के दुरुपयोग के आरोपों को लेकर मामला दर्ज किया था। 

 

Created On :   28 July 2021 2:49 PM GMT

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