मालेगांव बम धमाका मामला : मुकदमे की ‘इनकैमरा’ सुनवाई से कोर्ट का इनकार

Malegaon blast case: Court refuses to hear In camera trial
मालेगांव बम धमाका मामला : मुकदमे की ‘इनकैमरा’ सुनवाई से कोर्ट का इनकार
मालेगांव बम धमाका मामला : मुकदमे की ‘इनकैमरा’ सुनवाई से कोर्ट का इनकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने सितंबर 2008 के मालेगांव बम धमाके मामले की ‘इन कैमरा’ (बंद कमरे में) सुनवाई करने से मंगलवार को इनकार कर दिया। मामले की जांच कर रही एनआई ने इन कैमरा सुनवाई की मांग को लेकर कोर्ट में आवेदन दायर किया था। इसका विरोध करते हुए मुंबई के पत्रकारो के समूह ने भी कोर्ट में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया था। न्यायाधीश वीएस पडालकर ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले की पारदर्शी सुनवाई करने के उद्देश्य से एनआईए के आवेदन को खारिज कर दिया। न्यायाधीश ने मीडिया पर कुछ शर्ते लगाते हुए पत्रकारों को मामले की सुनवाई के दौरान मौजूद रहने की इजाजत प्रदान कर दी। जिसके तहत पत्रकारों को अपने पहचान पत्र की प्रति कोर्ट में जमा करनी होगी। कोर्ट कक्ष में किसी इलेक्ट्रानिक उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं होगी तब तक प्रकरण को लेकर कोई संपादकीय नहीं लिखी जा सकेगी। सिर्फ तथ्यपरक रिपोर्टिंग की अनुमति होगी। इस मामले में भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर कर्नल पुरोहित सहित कई आरोपी है।  29 सितंबर 2008 को मालेगांव में हुए बम धमाके में छह लोगों की मौत हो गई थी जबकि करीब 100 लोग घायल हो गए थे।   
 

Created On :   1 Oct 2019 3:57 PM GMT

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