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मॉल की दुकान को भी मिली शराब होम डिलीवरी की अनुमति
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार मॉल में स्थित ऐसी दुकान के प्रति तकनीक के बजाय व्यावहारिक रुख अपनाए जिसका प्रवेश व निकास का द्वार अलग है। हाईकोर्ट ने यह बात नरीमन पॉइन्ट के सीआर-2 मॉल में स्थित एक शराब की दुकान को ऑनलाइन कारोबार करते हुए शराब की होम डिलीवरी करने की अनुमति प्रदान करते हुए कही। न्यायमूर्ति एस जे कथावाला की खंडपीठ के सामने ओजस मार्केटिंग मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योति चव्हाण ने कहा कि याचिकाकर्ता की दुकान मॉल के भीतर है। इसलिए उसे अपनी दुकान शुरु करने की छूट नहीं दी गई है।
इसी तरह मुंबई महानगरपालिका के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल साखरे ने कहा कि मनपा मॉल में स्थित गैर जरुरी दुकान शुरु करने के पक्ष में नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता को दुकान शुरु करने से रोका गया है। वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि भले ही उनके मुवक्किल की दुकान मॉल के भीतर है। पर उसका प्रवेश व निकास का द्वार अलग है। इसलिए उसे एक अलग दुकान के रुप में देखा जाए। सरकार इस मामले में तकनीक की बजाय व्यवहारिक रुख अपनाए। क्योंकि शराब की सभी दुकानों को ऑनलाइन कारोबार करने की अनुमति दी गई है।
मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था पर पड़े असर से सभी परिचित हैं। हम याचिकाकर्ता की दुकान को लेकर सरकार व मनपा के रुख से खुश नहीं है। सरकार व मनपा को ऐसे मामले में तकनीक की बजाय व्यवहारिक रुख अपनाना चाहिए। क्योंकि सरकार की अनुमति का उद्देश्य नियमों का पालन करते हुए लोगों को कारोबार करने की अनुमति प्रदान करने का है।
Created On :   8 Jun 2020 8:44 PM IST