प्रवेश प्रक्रिया में कई अनियिमतताएं, याचिका में आरोप- समाज कल्याण विभाग को नोटिस
डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में दायर नई याचिका में राज्य सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में होने वाली विविध अनियमितताओं का मुद्दा उठाया गया है। याचिकाकर्ता विनोद गजभिए, श्रृति मेश्राम और सुकेशिनी ढोके के अधिवक्ता एस. ए. श्रीवास्तव का पक्ष सुनकर न्या. अतुल चांदुरकर और न्या. एम. डब्लू. चांदवानी ने प्रतिवादी प्रदेश सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभाग के सचिव, आयुक्त, नागपुर उपायुक्त व सहायक उपायुक्त को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।
विद्यार्थियों के साथ अन्याय : याचिकाकर्ता के अनुसार छात्रावास की प्रवेश प्रक्रिया में भारी अनियिमतताएं होती हैं। समाज कल्याण आयुक्त के 27 जून 2022 के आदेशानुसार पहले और दूसरे राउंड के बाद खाली बची सीटों पर स्पॉट प्रवेश के दिन ही विद्यार्थियों को प्रवेश देना होता है, लेकिन इसके बावजूद नागपुर शहर के 7 छात्र और 6 कन्या छात्रावास में 16 दिसंबर को स्पॉट प्रवेश प्रक्रिया आयोजित की गई और 15 दिन के बाद प्रवेश दिया गया। इस पर भी कन्या छात्रावास में 83 में से 29 रिक्त सीटें भरी गईं और छात्रों के छात्रावास में 72 में से 29 सीटें भरी गईं। 97 सीटों पर कोई प्रवेश नहीं दिया गया। जिस आधार पर प्रवेश देने चाहिए थे, उन नियमों की भी धज्जियां उड़ाई गईं। इससे ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले अनेक अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों पर अन्याय हुआ है।
Created On :   17 April 2023 7:25 PM IST